Income Tax News: आयकर को लेकर कई बातें कही जाती रही हैं। इनमें उपहारों पर लगाया जाने वाला तथाकथित कर भी शामिल है। ऐसे में लोगों को किसी की बातों पर ध्यान दिए बिना Income Tax विभाग की गाइडलाइन और अधिनियम को पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके जरिए मन में उठ रहे तमाम सवालों का हल समझा जा सकता है।
सबसे पहले ये जान लें कि Income Tax एक तरह का कर है जो कारोबारियों और व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय पर चुकाना होता है। केंद्र की मोदी सरकार ने सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया है।
लेकिन 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग को लोगों के ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, पर्सनल ईमेल, बैंक अकाउंट और अन्य चीजों को देखने और उन तक पहुंचने का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि ईमानदार Taxpayers को इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आयकर विभाग टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता नजर आएगा।
Income Tax छूट से संबंधित प्रश्न
बहरहाल ऐसे लोगों की एक लंबी सूची है, जिनके मन में माता-पिता द्वारा उपहार में दिए गए पैसे पर कर लगने के बारे में सवाल हैं। इनमें से एक सवाल यह है- मेरे माता-पिता, जिनकी उम्र 70 वर्ष या उससे कम है, ने हाल ही में अपनी कृषि भूमि का एक हिस्सा बेचा है और उससे प्राप्त राशि का उपयोग अपने Retirement के लिए बचत करने में किया है।
इसके अलावा, उन्होंने मुझे 20 लाख रुपये उपहार में देने का फैसला किया है। ऐसे में, अगर मैं अपने माता-पिता से यह उपहार स्वीकार करता हूं, तो क्या मुझे कोई Tax Liability का सामना करना पड़ेगा? इसके अतिरिक्त, मैं बिना किसी अनावश्यक कर जटिलताओं के एक सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता हूं? क्या मुझे उपहार के प्रमाण के रूप में कोई विशिष्ट प्रमाणपत्र या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता हो सकती है?
उपहार के रूप में प्राप्त रुपये Income Tax के अधीन?
सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आपके मन में Income Tax को लेकर कोई सवाल है तो बेहिचक आप Income Tax News से संबंधित हमारी सभी खबरें पढ़ सकते हैं, जिनमें Income Tax Rebate से जुड़ी कई खबरें प्रकाशित हुई हैं। इसके जरिए आपको सहजता महसूस होगी। आइए अब इस लेख में बताए गए सभी सवालों के जवाब जानते हैं।
दरअसल, आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) के तहत माता-पिता या रिश्तेदारों से मिले उपहारों को आयकर से छूट की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए आपको उपहार 20 लाख रुपये को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि Income Tax के नियमों में इसे टैक्स देनदारी से बाहर रखा गया है।
यह ध्यान रखें कि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन गिफ्ट डीड निष्पादित करना उचित है। जिसमें राशि, संबंध और इस तथ्य का उल्लेख होता है कि उपहार अपरिवर्तनीय है। बैंक हस्तांतरण के माध्यम से राशि स्वीकार करने से स्पष्ट वित्तीय निशान सुनिश्चित होता है। चूंकि Income Tax Returns अटैचमेंट-फ्री होता है, इसलिए आपको कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गिफ्ट डीड को हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना भी जरूरी है।