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Indian Railway: अब रेल यात्रा के दौरान वेंडर नहीं वसूल सकेंगे मनमाना चार्ज, रेलवे ने उठाया ये बड़ा कदम

Indian Railway:पिछले कई समय से रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की बड़ी शिकायतें रेल मंत्रालय और विभाग से चली आ रही हैं। कि रेलवे स्टेशनों और रेल के अंदर वेंडर यात्रियों से मनमाने तरीके से पैसे वसूल करते हैं। इसी को सज्ञांन लेते हुए रेलवे प्रबंधन ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कई ...

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By: Hemant Vatsalya

Published: मई 13, 2023 11:10 पूर्वाह्न

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Indian Railway:पिछले कई समय से रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की बड़ी शिकायतें रेल मंत्रालय और विभाग से चली आ रही हैं। कि रेलवे स्टेशनों और रेल के अंदर वेंडर यात्रियों से मनमाने तरीके से पैसे वसूल करते हैं। इसी को सज्ञांन लेते हुए रेलवे प्रबंधन ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे यात्रियों को वेंडरों की ओवरचार्जिंग जैसी मनमानी अराजकता से निजात मिलेगी साथ रेलवे की कमाई में भी इजाफा होगा। इसी कड़ी में रेलवे के कोटा मंडल (Kota Rail Board) ने मंत्रालय की तरफ से प्रस्तावित नवीन गैर किराया राजस्व (NFR)विचार योजना को क्रियान्वित करके गैर किराया राजस्व के तहत स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध करा रही है।

जानें क्या हैं रेलवे के कदम

कोटा रेल मंडल ने रेल प्रबंधक मनीष तिवारी के तहत मंडल ने वाणिज्य विभाग द्वारा गैर-राजस्व किराया (NFR)के माध्यम से यात्रियों को उचित मूल्य पर आवश्यक विभिन्न वस्तुओं की बिक्री के लिए मार्च 2022 में 3 साल का कॉंट्रेक्ट किया था। उस समय मंडल के कोटा-भरतपुर- कोटा खंड पर इसकी शुरूआत की गई थी। अब मंडल ने इस योजना को विस्तार देते हुए 11 मई 2023 को कोटा-नागदा, कोटा-रूठियाई, कोटा-झालावाड़ तथा कोटा-जूनाखेड़ा खण्ड पर चल रहे सवारी गाड़ियों, मेल,एक्सप्रेस तथा सुपरफास्ट ट्रेनों जैसे (शताब्दी, राजधानी,दूरंतो तथा सभी प्रीमियम ट्रेनों को छोड़कर) सभी कोचों में यात्रियों के लिए आवश्यक खाद्य और अन्य वस्तुओं को बेचने के लिए अधिकृत विक्रेताओं को तय कर दिया है।

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क्या होंगे यात्रियों को फायदे

1.अनाधिकृत वेंडरों और ओवरचार्जिंग से यात्रियों को छुटकारा मिलेगा।

  1. अब यात्री क्यूआर कोड से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
    3.यात्रियों को अब खरीदे गए सामानों पर उचित बिल मिल सकेगा।
    4.अब अधिकृत विक्रेता ब्लू टी-शर्ट वाली यूनिफॉर्म में होंगे।
  2. ट्रेन में बिक्री के दौरान वेंडरको पहचान पत्र एवं यात्रा अधिकार पत्र रखना जरूरी होगा।

कौन सी वस्तुएं यात्रा के समय उपलब्ध होंगी

अब रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान खाद्य तथा अखाद्य वस्तुओं के तहत कई जरूरी चीजें उपलब्ध होंगी। जैसे-
1-घरेलू उत्पाद में फैब्रिक वॉश, लॉंड्री साबुन, पाउडर इत्यादी
2-ओरल केयर में टूथपेस्ट,माउथवॉश,सैनिटाइजर, टूथ ब्रश तथा टंग क्लीनर
3-त्वचा की देखभाल वाले उत्पाद क्रीम, जैल,लोशन,मॉइस्चराइजर,फेस वॉश इत्यादि
4-स्वास्थ्य संबंध में मरहम,बाम,च्यवनप्राश, बैंड एड,डिस्प्रिन,वालिनी इत्यादि
5-अन्य वस्तुओं में सैनिटरी नैपकिन,स्कार्फ,रूमाल,दस्ताने, अंडर गारमेंट यूज एंड थ्रो बेड-रोल इत्यादि

रेलवे को मिलेगा अतिरिक्त राजस्व

कोटा के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय के मुताबिक रेलवे की इस पहल को फिलहाल 3 वर्षों के लिए होगी। जिसमें अधिकृत वैंडर ट्रेन में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक वस्तुओं की बिक्री कर सकेगा। इसके अलावा एक बार में कुल 40 विक्रेता ही ट्रेन में चल सकेंगे। जिससे कोटा मंडल के उपरोक्त तीनों खण्डों से रेलवे को हर साल 37.89 लाख राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार तीन साल के अनुबंध के दौरान रेलवे को 1.13 करोड़ रुपए की आय होगी।

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Hemant Vatsalya

Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।
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