शुक्रवार, मई 3, 2024
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MP News: आंचल चिल्ड्रन होम मामले में बड़ी कार्रवाई, महिला एवं बाल विकास विभाग के 3 अधिकारी निलंबित; जानें पूरा मामला

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MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के संचालित बाल गृह से 26 बालिकाओं के गायब होने के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के तीन अफसरों को निलंबित कर दिया गया है।  जिला प्रशासन की जांच में पाया गया कि संस्था किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम-2015 एंव आदर्श नियम-2016 के मापदण्डो के अनुसार संचालित नही किया जा रहा था। उक्त चिल्ड्रन होम का किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम-2015 की धारा 41 अन्तर्गत पंजीकरण- मान्यता नहीं है। यह संस्था वर्ष 2020 से संचालित है।

क्या है पूरा मामला

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भोपाल के बाहरी इलाके परवलिया में संचालित आंचल चिल्ड्रन होम  का औचक दौरा किया था इसी दौरान जब रजिस्टर चेक किया तो पाया कि उसमें 68 बच्चियों की एंट्री थी लेकिन  उनमें से 26 बच्चियां गायब थी। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि बाकि 26 बच्चियां सुरक्षित है और अपने अपने घर पर है। साथी ही उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर साझा की थी जानकारी

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने लिखा “कल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के तारासेवनिया में राज्य बाल आयोग अध्यक्ष व सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया। यहाँ की संचालक NGO  हाल तक सरकारी एजेन्सी की तरह चाइल्ड लाइन पार्ट्नर के रूप में कार्यरत रही है,एवं इसने सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए जो बच्चे सड़कों से रेस्क्यू किए उनको बग़ैर सरकार को सूचना दिए बिना लाईसेंस चलाए जा रहे स्वयं के इस बाल गृह में गुपचुप ढंग से रख कर उनसे ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं। 6 साल से 18 साल तक की 40 से ज़्यादा लड़कियों में अधिकांश हिंदू हैं। काफ़ी कठिनाई के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ऐसी ही NGO’s से चाइल्ड हेल्पलाइन ठेके पर चलवाना चाहते हैं। मुख्य सचिव को पृथक से नोटिस जारी किया है”।

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