सोमवार, मई 6, 2024
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Hate Speech Case में बरी हुए सपा के फायरब्रांड नेता Azam Khan, जानें क्या होगा अब अगला कदम?

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Azam Khan: सपा नेता और पूर्व विधायक आजम खान को आज 24 मई 2023 को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सपा नेता को बरी कर दिया है। विशेष अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि जिस मामले में 3 साल की सजा और 8 हजार का जुर्माना लगाया गया जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। क्या उनकी विधायकी वापस बहाल होगी ? बता दें हेट स्पीच मामले में पिछली साल 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी।

एडीजे कोर्ट ने किया बरी

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान को आज रामपुर की विशेष एडीजे एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। विशेष एडीजे अदालत ने सपा नेता को हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया है। बता दें इस मामले में पिछले साल 27 अक्टूबर को एसीजेएम निचली अदालत ने हेट स्पीच का दोषी पाकर आजम खान को 3 साल की सजा तथा 8 हजार रूपये जुर्माना लगाया था। जिस सजा के बाद ही आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसी केस में वो सीतापुर जेल में 28 महीने बंद भी रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जब इस केस की पैरवी की। तब जाकर उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

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बरी होने के बाद क्या होगा अगला कदम

रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए एडीजे कोर्ट से बरी होने के बाद राजनीतिक चर्चा छिड़ गई है। कि क्या जिस हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिए जाने पर आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। सवाल उठता है कि क्या उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल होगी?

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Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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