---Advertisement---

Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर SC की रोक, 26 जुलाई तक नहीं होगा सर्वेक्षण, मुस्लिम पक्ष को HC जाने का मिला मौका

Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक मस्जिद परिसर का कोई सर्वेक्षण नहीं होगा।

Avatar of Brijesh Chauhan

By: Brijesh Chauhan

Published: जुलाई 24, 2023 12:00 अपराह्न | Updated: जुलाई 24, 2023 2:19 अपराह्न

Gyanvapi Mosque
Follow Us
---Advertisement---

Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी के ASI (Archeological Survey of India) सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई सर्वेक्षण नहीं होगा। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया है। कोर्ट का कहना है कि इसी बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है।

वाराणसी कोर्ट ने दिया था सर्व का आदेश

दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन का काम देखने वाली अंजुमन कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये याचिका उस फैसले के विरोध में थी जिसमें कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी।

वाराणसी कोर्ट ने ये फैसला 21 जुलाई (शुक्रवार) को सुनाया था। जिसके बाद आज (24 जुलाई, सोमवार) सुबह ASI की टीम सर्वे के लिए मस्जिद परिसर पहुंची। टीम ने करीब चार से पांच घंटे तक परिसर का सर्वे किया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है।

‘सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी सच्चाई’

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने वकील विष्णु शंकर ने कहा, ” SC ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है, ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके। हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे।”

विष्णु शंकर ने आगे कहा, “ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद एचसी अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा।”

‘मुस्लिम पक्ष ने SC को किया गुमराह’

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विष्णु शंकर ने आगे कह, ” सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है और इलाहाबाद कोर्ट को मामले पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है। हम अपनी दलील इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखेंगे। मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है और कहा कि वहां खुदाई शुरू हो गई है, जो सच नहीं है।”

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Avatar of Brijesh Chauhan

Brijesh Chauhan

बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Health

मार्च 30, 2026

Punjab News

मार्च 29, 2026

Punjab News

मार्च 29, 2026

Rashifal 30 March 2026

मार्च 29, 2026

Punjab News

मार्च 29, 2026

Tamil Nadu Assembly Elections 2026

मार्च 29, 2026