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23 मई से बैंकों में शुरू होगी 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया, किसी परेशानी से बचने को रखें इन बातों का रखें ध्यान

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2000 Rupee Note: भारत के रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह 19 मई 2023 को 2000 का नोट वापस लेने के आदेश जारी कर दिए। उसने 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक आधिकारिक रूप से बैंकों से बदलने की घोषणा की है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी तरह तरफ अफवाहों को कयास के रूप में सर्कुलेट किया जा रहा है। इस पर एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि नोट बदलने के लिए किसी भी तरह के न तो फार्म भरने की जरूरत है। न ही पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। जानकारों का मानना है कि इसके बाद भी इन्कम टैक्स आपको नोटिस कर सकता है..

एक बार मे 20 हजार तक ही बदल सकेंगे

रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के मुताबिक आम बैंक कस्टमर एक बार मे 2000 के 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बैंक से बदल सकेंगे। ये नोट बिजनेस करेस्पांडेंट के माध्यम से भी बदले जा सकते हैं। जिसकी सीमा 4 हजार रुपए तक ही बदल सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने अकाउंट में जमा करने को लेकर कोई लिमिट नहीं है।

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अधिक मात्रा में नोट रखने वालों को दिक्कत

जिन लोगों के पास अधिक मात्रा में 2000 के नोट पड़े हैं। ऐसे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि बैंक से एक बार में 10 नोट ही बदले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक मात्र विकल्प है कि अपने एकाउंट में ही जमा करें। जानकारों का मानना है कि इनकम टैक्स के नोटिस की यही एक स्थिति है।

इनकम टैक्स को ऐसे चलता है पता

सबके मन मे यह सवाल आम है कि आखिर इनकम टैक्स विभाग को कैसे पता चलता है ? तो यह बहुत आसान और सुगम हो गया है। तकनीक के बढ़ते अनुप्रयोग ने विभागों का काम आसान कर दिया है। नियम के मुताबिक यदि किसी एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा करता है। तो बैंक इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देता है। ये लेनदेन उसने चाहे एक खाते से किया गया हो अथवा एक से अधिक खातों के माध्यम से किया गया हो। इस तरह बैंक हाई वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन की जानकारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के माध्यम से देना होता है।

23 मई 2023 से शुरू होगी बदलने की प्रक्रिया

रिजर्व बैंक के मुताबिक आम लोग 23 मई 2023 से बदलना शुरू कर सकते हैं। बैंकों में यह जमा कराने और बदलने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी।

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