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Rahul Gandhi का वो भाषण जिसके कारण कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जानें किसने कराया था केस दर्ज?

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Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साल 2019 लोकसभा चुनाव के समय दिए गए एक बयान को लेकर आज सूरत के कोर्ट ने सुनवाई की है। इस सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर तंज कसा था। राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ” आखिर मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों होते हैं।” इसको लेकर बीजेपी की तरफ से काफी नाराजगी जाहिर की गई थी वहीं बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि का केस भी दर्ज करवाया था। इस मामले को लेकर सूरत कोर्ट में उनके खिलाफ पिछले चार सालों से केस चलता रहा। कोर्ट ने भी राहुल गांधी से इस बयान को लेकर सवाल – जवाब किया था।

राहुल गांधी को सुनाई गई सजा

लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर काफी हंगामा खड़ा हुआ था। मोदी सरनेम के इस बयान को लेकर बीजेपी के ही विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। यह केस चार सालों तक चला और आज जाकर इसकी सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो सालों की सजा सुनाई। फिलहाल कुछ देर के बाद कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों के लिए जमानत पर छोड़ दिया है।

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ये था राहुल गांधी से जुड़ा हुआ पूरा मामला

राहुल गांधी से जुड़ा हुआ ये मामला चार साल पुराना लोकसभा चुनाव के समय का है। इस दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ” क्या सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है ?” ये बयान उन्होंने वायनाड में रैली को संबोधित करते हुए दिया। इस बयान के आने के बाद गुजरात से विधायक पुरनेश मोदी ने आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ मानहानि का केस किया था।

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