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Income Tax News: बड़ी खबर! रिटायरमेंट की रकम पर कितना देना होगा टैक्स, जानें पूरी डिटेल

Income Tax News: बड़ी खबर! रिटायरमेंट की रकम पर कितना देना होगा टैक्स

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By: Anurag Tripathi

Published: जनवरी 12, 2024 5:06 अपराह्न

Income Tax News
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Income Tax News: भारत के सभी नागरिकों को वार्षिक आयकर रिटर्न ( आयकर रिटर्न 2024) दाखिल करना आवश्यक है। रिटायरमेंट की स्थिति में पेंशन, ग्रेच्युटी, और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर टैक्स देना पड़ता है। आपको बता दें कि सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स प्रोसेस अलग अलग होता है। रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि मिलती है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए करों से पूरी तरह मुक्त होती है।

पेंशन पर कितना टैक्स लगता है

आपको बता दें कि सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स प्रोसेस अलग अलग होता है। रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि मिलती है तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए करों से पूरी तरह मुक्त होती है। दूसरी तरफ गैर-सरकारी कर्मचारी, जिन्हें ग्रेच्युटी राशि घटाकर 100 प्रतिशत पेंशन मिलती है। उन्हें कुल राशि के 50 प्रतिशत पर टैक्स देना होता है। बचे हुए 50 प्रतिशत पर आयकर से छूट दी गई है।

ग्रेच्युटी पर कितना लगता है टैक्स

सरकारी कर्मचारियों को रिटारमेंट के समय पर मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स पर पूरी तरह छूट मिलती है। वहीं दूसरी तरफ गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए कराधान प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। 1972 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त वास्तविक राशि, फर्म में काम करने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन या 20 लाख रूपये में से सबसे कम राशि पर लागू होती है। वहीं उनके लिए जो 1972 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम दायरे में नही है। छूट सबसे कम राशि पर लागू होती है। ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त वास्तविक राशि, फर्म में काम करने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए आधे महीने का वेतन या 10 लाख रूपये पर होती है।

ईपीएफ पर कितना लगता है टैक्स

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) राशि को रिटायरमेंट के बाद निकालने पर कर से छूट मिलती है। आयकर अधिनियम के अनुसार रोजगार खत्म होने की तारीख पर कर्मचारियों के खाते में जमा शेष राशि को कर से छूट दी गई है।

रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मिलती है छूटे

रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसके लिए पेंशन स्टेटमेंट और फॉर्म-16 जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कई कटौतियां और छूटे भी शामिल है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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