BH Series Registration: आपने अक्सर सुना या पढ़ा होगा कि बीएच सीरीज की नंबर प्लेट से काफी फायदा हो सकता है। अगर आप भी आने वाले समय में बीएच सीरीज की नंबर प्लेट खरीदने की सोच रहे हैं तो इस खबर पर खास ध्यान दीजिए। दरअसल, केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई नोटिफिकेशन जारी की है। ऐसे में BH Series Registration करने से पहले आपको इस नई जानकारी को जानना चाहिए। बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले नए नियमों को जान लीजिए।
BH Series Registration के लिए जारी हुई नई अधिसूचना
केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई अधिसूचना (GSR 879E) के तहत BH Series Registration के लिए नए नियम जारी किए हैं। नई नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए सभी राज्यों के लिए प्रक्रिया के दायरे को बढ़ाने के साथ ही आसान बनाया गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत सबसे पहले बीएच सीरीज की स्थापना की गई थी, जो 15 सितंबर 2021 को सभी स्तरों पर लागू हुई। इस नियम के तहत फिर से पंजीकरण की जरूरत समाप्त हो जाती है और राज्यों के बीच आसानी से कार पंजीकरण करने की सुविधा देता है।
BH Series Registration से पहले जानें नए बदलाव
अगर आप इन दिनों बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन करवाने की योजना बना रहे हैं तो आपको नए बदलावों के बारे में जानना चाहिए। नए नियमों के तहत अब बीएच सीरीज लोग किसी को भी इस सीरीज को बेच सकते हैं।
अगर पास अपनी सामान्य नंबर प्लेट को बीएस सीरीज में बदलना चाहते हैं तो अब ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रुपयों का भुगतान करना होगा। बीएच सीरीज का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए अब निजी सेक्टर में काम करने वालों को अपना वर्किंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वहीं, सरकारी कर्मी अब आधिकारिक ऑफिस सर्टिफिकेट के साथ ही अपनी सर्विस का प्रमाण पत्र दिखाकर इस सीरीज को खरीद पाएंगे।
बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कर सकता है आवेदन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BH Series Registration के लिए अब राज्य के ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें अक्सर काम के सिलसिले में 2 से अधिक राज्यों में रुकना पड़ता है। साथ ही ऐसी कंपनियों में काम करने वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 से ज्यादा राज्यों में अपना कारोबार करती है।