---Advertisement---

Independence Day 2023: देशभक्त कृपया ध्यान दें! कार या बाइक पर तिरंगा लगाने से हो सकती है सजा, जानें क्या कहता है फ्लैग कोड कानून

Independence Day: अगस्त के शुरुआती सप्ताह के बीत जाने के बाद से ही देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगे झंडे को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। कहीं लोग इसे छतों पर बांधकर फहराते दिख जाते हैं तो कहीं कोई देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपने गाड़ियों में तिरंगा बांध लेता है या फिर उस पर तिरंगे झंडे की चित्र बना लेता है

Avatar of Gaurav Dixit

By: Gaurav Dixit

Published: अगस्त 8, 2023 1:38 अपराह्न

National Flag
Follow Us
---Advertisement---

Independence Day 2023: अगस्त के शुरुआती सप्ताह के बीत जाने के बाद से ही देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगे झंडे को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। कहीं लोग इसे छतों पर बांधकर फहराते दिख जाते हैं तो कहीं कोई देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपने गाड़ियों में तिरंगा बांध लेता है या फिर उस पर तिरंगे झंडे की चित्र बना लेता है। पर क्या आपको पता है तिरंगे झंडे के साथ इस तरह की छेड़कानी करनी कानूनी अपराध है। इस तरह से करना अपराध की श्रेणी में भी आता है और इसके लिए कानून में कठोर सजा का प्रावधान है।

इस कानून के तहत फहराया जाता है तिरंगा

बता दें कि तिरंगा फहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तय नियम व कानून को बनाया है जिसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के नाम से जाना जाता है। ये कानून तिरंगा के अपमान करने वाले को सजा देने का काम करता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की माने तो कोई भी व्यक्ति, संस्था, शैक्षिणिक संस्थान या निजी-सरकारी संस्थान तिरंगा झंडा को सम्मान के साथ किसी भी दिन फहरा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं से भी झंडे का अपमान ना हो। यदि ऐसा होता है तो प्रशासन आरोपी को सजा देने का हक रखता है।

गाड़ियों पर नहीं लगा सकते तिरंगा झंडा

लोग अक्सर अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए गाड़ियों पर तिरंगा लगाते देख लिए जाते हैं। पर आपको बता दें कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। गाड़ियों पर तिरंगा लगाने का अधिकार देश के चुनिंदा लोगों को ही है जिसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधानपरिषद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज आदि जैसे प्रशासनिक पद पर बैठे लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई गाड़ियों पर तिरंगा झंडा लगाए दिख जाए तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

तिरंगा अपमान पर मिल सकती है ये सजा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश के तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले दोषियों को तीन साल की जेल या जुर्माना देने का सजा दिया जा सकता है या फिर दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो पर सकते हैं।

Avatar of Gaurav Dixit

Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

BMW F 450 GS

अप्रैल 24, 2026

MG Majestor

अप्रैल 23, 2026

Bajaj Pulsar NS 400Z

अप्रैल 22, 2026

Royal Enfield Himalayan 440

अप्रैल 22, 2026

Tesla Model Y L

अप्रैल 22, 2026

Tata Safari EV

अप्रैल 21, 2026