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Vehicle Scrapping in UP: यूपी में 1 अप्रैल से पहले कबाड़ हों जाएंगे 15 साल पुराने वाहन, जानिए क्या हैं माइलस्टोन-1 और 2 के लक्ष्य

Vehicle Scrapping in UP:स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) पर केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के तहत योगी सरकार 1 अप्रैल 2023 से पहले सूबे में 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजने को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ...

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By: ROZY ALI

Published: फ़रवरी 3, 2023 2:35 अपराह्न

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Vehicle Scrapping in UP:स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) पर केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के तहत योगी सरकार 1 अप्रैल 2023 से पहले सूबे में 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजने को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। नया नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और अन्य वाहनों के लिए भी अनिवार्य होगा। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने माइलस्टोन तय किए हैं।

वाहनों की जानकारी के लिए गूगल शीट के साथ बीते 23 जनवरी को जारी आरवीएसएफ में 15 वर्ष या उससे अधिक के शासकीय व अर्धशासकीय वाहनों को कबाड़ करने के संबंध में पत्र जारी किया जा चुका है। पिछले साल 28 नवंबर को निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15% और व्यवसायिक वाहनों के लिए 8 वर्ष पर कुल टैक्स में 10% की छूट के लिए अधिसूचना जारी की गई है। सभी पदाधिकारियों से कहा गया है कि अपने विभाग के 15 वर्ष पुराने वाहनों की जानकारी आगामी 5 फरवरी तक देना सुनिश्चित करें ताकि आगे की कार्यवाही पूरी की जा सके।

केंद्र सरकार देगी 300 करोड़ रुपए

इसके प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। राज्यों को यह राशि 31 मार्च तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। राज्य को इस योजना के तहत प्रोत्साहन अनुदान पात्र बनने के लिए माइलस्टोन-1 और माइलस्टोन-2 हासिल करना होगा। प्रत्येक माइलस्टोन को प्राप्त करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

माइलस्टोन-1 के तय लक्ष्य

माइलस्टोन-1 के तहत आरवीएसएफ में 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सरकारी आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। यह आदेश राज्य सरकार के सक्षम विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से सभी विभागों, स्थानीय निकाय, उपक्रमों आदि में वाहनों की अपेक्षित संख्या का उल्लेख किया गया हो, जिसे कबाड़ किया जाएगा और कब तक आरवीएसएफ के माध्यम से उनका निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा वाहनों पर मोटर वाहन कर रियायत प्रदान करना और कम से कम एक वर्ष के लिए आरवीएसएफ में रद किए गए पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियों की एकमुश्त छूट का अनुदान देना भी सुनिश्चित करना होगा।

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माइलस्टोन-2 में तय लक्ष्य

माइलस्टोन-2 के अंदर चुनिंदा मानदंडों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग होगी। इसके तहत रद्द किए गए वाहनों की कुल संख्या कम से कम राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश में दिए वाहनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। सभी वाहनों को आरवीएसएफ में ही स्क्रैप किया जाना चाहिए। इन वाहनों की स्क्रैपिंग को सरकारी आदेश में दी गई समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) के रूप में स्क्रैपिंग का प्रमाण एमओआरटीएच के साथ साझा किया जाना चाहिए।

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