गुरूवार, जुलाई 25, 2024
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House Tax Exemption: खुशखबरी! इस महीने से हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट, जानें पूरी डिटेल

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House Tax Exemption: छोटे घरों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लोगों को हाउस टैक्स में राहत देने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि नगर निगम ने बजट में छोटे घरों पर टैक्स छूट देने का प्रावधान किया है। यदि छोटे घर का वार्षिक किराया 900 रुपये से अधिक नहीं है तो नगर निगम पांच प्रतिशत की छूट देगा। ऐसे घर मालिकों को केवल 10 प्रतिशत हाउस टैक्स देना होगा। नगर निगम सदन में यह प्रस्ताव पास हो गया है।

5 फीसदी कम देना होगा हाउस टैक्स

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वार्षिक किराया निर्धारण 900 रुपये से अधिक होने पर 15 प्रतिशत हाउस टैक्स लगेगा। वहीं अगर यह 900 रुपये से ज्यादा नहीं है तो नगर निगम 5 फीसदी कम हाउस टैक्स वसूलेगा।

खास बात यह है कि इस छूट का फायदा 50 हजार से ज्यादा की आबादी को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के पारित होने से 50 हजार से अधिक की आबादी को काफी हद तक राहत मिलेगी। नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 10% छूट मिलेगी। जबकि 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5% छूट मिलेगी। 1 जनवरी 2025 के बाद House Tax Exemption जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी।

House Tax Exemption पर इन लोगों को मिलेगा लाभ

House Tax Exemption
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नगर निगम में कार्यरत अन्य प्रकार की सेवाओं के उन कर्मचारियों को हाउस टैक्स नहीं देना होगा, जिनके पास शहर में केवल एक ही मकान है, और वह खुद उसमें रहते हैं। उन्होंन आगे कहा कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, अन्य सैनिक या किसी शौर्य चक्र से सम्मानित पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों जैसे पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटी को भी सामान्य कर से छूट दी जाएगी।

इन लोगों को भी होगा फायदा

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 80 फीसदी से 100 फीसदी विकलांगता पर House Tax Exemption में 100 फीसदी छूट, 50 फीसदी से अधिक और 80 प्रतिशत से कम विकलांगता पर हाउस टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। भारत रत्न, राष्ट्रपति से वीरता पदक पाने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी और अर्जुन पदक पाने वालों को हाउस टैक्स से छूट मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों, वैज्ञानिकों एवं खिलाड़ियों को House Tax Exemption में आधी छूट दी जायेगी।

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