Income Tax News: साल 2023 में इनकम टैक्स से जुड़े कुछ अहम बदलाव किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बदलावो की घोषणा बजट में की थी। जो साल 2024 में लोगों की टैक्स से जुड़े फैसलों पर असर डालेंगे। ऐसा इसलिए की यह घोषणा साल 2023-24 में की गई थी मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए थी। चलिए आपको बताते है कि जब आप जुलाई 2024 में वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो इन बदलावों का असर आप पर पड़ेगा। चलिए जानते है इन बदलावों के बारे में
नए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए थे। वह अगले साल से लागू होंगे इस तरह से 2023 में किए गए बदलाव का असर 2024 में पड़ेगा।
इनकम टैक्स छूट |
0 से 3 लाख रूपये शून्य |
3 से 6 लाख रूपये 5 प्रतिशत टैक्स |
6 से 9 लाख रूपये 10 प्रतिशत टैक्स |
9 से 12 लाख रूपये 15 प्रतिशत टैक्स |
12 से 15 लाख रूपये 20 प्रतिशत टैक्स |
15 लाख से अधिक रूपये 30 प्रतिशत टैक्स |
नए टैक्स सिस्टम में टैक्स छूट की सीमा
नए टैक्स रिजीम के तहत साल 2023 में कुछ बदलाव किए गए। बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दी गई। यानि इस साल से 50000 अतिरिक्त रूपये पर टैक्स छूट मिलेगी।
नया टैक्स सिस्टम डिफॉलट रहेगा
नए टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट सिस्टम बना दिया गया है। यानि आईटीआर दाखिल करते समय आप नए टैक्स सिस्टम में जाना चाहते है या पुराने टैक्स सिस्टम में वहां पर पहले से ही नया टैक्स सिस्टम सेलेक्टेड होगा। वहीं अगर आप पुराना टैक्स सिस्टम के साथ जाना चाहते है तो आपको पुराना टैक्स सिस्टम सेलेक्ट करना होगा।
टैक्स रिबेट में बढ़ोतरी
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट के साथ टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दी गई है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50000 रूपये का टैक्स छूट इसमे शामिल है।
50 हजार रूपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन
पिछले साल तक इनकम टैक्स भरने वाले नौकरीपेशा और पेंशनधारकों को पुराने टैक्स सिस्टम पर 50000 रूपये की छूट मिलती थी। वहीं इस साल से नौकरीपेशा और पेंशनधारकों को नए टैक्स सिस्टम पर भी 50000 रूपये का लाभ ले सकते है।
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