रविवार, मई 12, 2024
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Income Tax News: करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इनकम टैक्स रिटर्न विभाग ने जारी किया फॉर्म ITR-1 और ITR-4; जानें डिटेल्स

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TDS Deduction: देश के विभिन्न हिस्सों में संपत्ति की खरीद व बिक्री करने के लिए कई तरह के नियम-कानून बनाए गए हैं। इसके तहत सरकार को भी टैक्स देने का नियम है जो कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नाम से जाना जाता है।

Income Tax News: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) की तरफ से सोशल मिडिया के X पर शनिवार को सूचित किया गया कि इनकम टैक्स रिटर्न फार्म 1 और 4 अधिसूचित कर दिया है। इस पोस्ट के माध्यम से आने वाले समय में दूसरे इनकम टैक्स रिटर्न की अधिसूचित किया जाएगा। यह फार्म आकलन वर्ष 2024-25 के लिए है। इसका मतलब है कि करदाता 2023-24 के लिए अपना टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्मो का उपयोग कर सकते है।

क्या है फॉर्म ITR-1 और ITR-4

फॉर्म 1 को सहज के नाम से भी जाना जाता है। जिनकी कुल आय वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रूपये से अधिक ना हो। आपकी आय, एक घर की संपत्ति, परिवारिक पेंशन आय, कृषि आय और अन्य आय भी शामिल होते हैं। इसमे बचत आय, जमा से मिल रहे ब्याज, आयकर रिफंड भी शामिल है। वहीं फॉर्म 4 को सुगम के नाम से भी जाना जाता है। इसमे भी आपकी आय वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए। जिसमे सीमित देनदारी भागीदारी वाली कंपनियां भर सकती है। जबकि आईटीआर-4 के जरिए ऐसे इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और फर्म (LLP को छोड़कर) फॉर्म भर सकते है। आमदनी की गणना धारा 44(AD), 44(ADA) और 44(AE) के तहत की जानी चाहिए। जो लोग ITR-4 फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं।

कैसे भरे फॉर्म ITR-1

ITR-1 फॉर्म भरने के लिए एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट(AIS) को डाउनलोड करना होगा वहीं आपको फॉर्म 16 की कुछ कॉपी रखनी होगी। इसके साथ ही मकान किराया रसीद (अगर लागू हो)। वहीं निवेश भुगतान प्रीमियम रसीदें (अगर लागू हो) तो उनका भी इस्तेमाल कर आप आईटीआर आसानी से भर सकते है।

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DNP न्यूज़ डेस्क
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