---Advertisement---

Income Tax News: करदाता ध्यान दें! इस तरीकें से करें अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन; जानें पूरा प्रोसेस

Income Tax News: इनकम टैक्स बचाने के लिए यह जानना जरूरी है कि आप पर आयकर विभाग का कितना टैक्स बकाया है। फिर आप अपने हिसाब से सही टैक्स सेविंग विकल्प का चयन कर सकते हैं। चलिए आपको बताते है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस। इसे फॉलो करके आप आसानी से टैक्स ...

Read more

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: मार्च 3, 2024 5:09 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: इनकम टैक्स बचाने के लिए यह जानना जरूरी है कि आप पर आयकर विभाग का कितना टैक्स बकाया है। फिर आप अपने हिसाब से सही टैक्स सेविंग विकल्प का चयन कर सकते हैं। चलिए आपको बताते है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस। इसे फॉलो करके आप आसानी से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप अपने हिसाब से टैक्स बचत की योजना बना पाएंगे।

ग्रोस सैलरी का पता लगाएं

अपनी आयकर देनदारी जानने के लिए, अपना सकल वेतन जानना महत्वपूर्ण है। इसमें आपका मूल वेतन, भत्ते, बोनस और अन्य कर योग्य आय शामिल होगी।

Income Tax News: टैक्स छूट की पहचान करें

Income Tax News
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

इसके बाद मिलने वाली टैक्स छूट की पहचान करें। आपकी सैलरी के कुछ हिस्से पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इन छूटों में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) और स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल हो सकते हैं। अपना कर योग्य वेतन ज्ञात करने के लिए इन छूटों को अपने वेतन से घटाएं।

कटौतियों की गणना करें

आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं, जैसे धारा 80सी (भविष्य निधि, पीपीएफ, या जीवन बीमा में निवेश के लिए), धारा 80डी (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए) और धारा 24बी (होम लोन ब्याज के लिए) के तहत उपलब्ध कटौतियों का पता लगाएं। अपनी कर योग्य आय निर्धारित करने के लिए इन कटौतियों को अपनी कर-पश्चात सैलरी से घटाएं। छूट और कटौतियों की गणना करने के बाद आपको अपनी कर योग्य आय का पता चल जाएगा।

Income Tax News: स्लैब और छूट

अपनी कर योग्य आय के आधार पर प्रत्येक स्लैब के लिए टैक्स की कैलकुशेन करें। इसके बाद टैक्स देनदारी की गणना करें। साथ ही आपको मिलने वाली टैक्स छूट की गणना करें। (Income Tax News) प्राप्त छूट के बाद की आय कर योग्य होगी। इस पर आपको टैक्स देना होगा।

आयकर विभाग का वेबसाइट पर करें टैक्स कैलकुलेशन

आप आयकर विभाग की वेबसाइट से टैक्स कैलकुलेटर की मदद से अपनी सैलरी के मुताबिक टैक्स की गणना भी कर सकते हैं। इस लिंक https://incometaxindia.gov.in/pages/tools/income-tax-calculator.aspx पर क्लिक करते ही आप सीधे आयकर विभाग की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां आप टैक्स कैलकुलेटर की मदद से टैक्स की गणना कर सकेंगे।

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

CNG Price Hike

अगस्त 29, 2026

8th Pay Commission

अगस्त 26, 2026

Vande Bharat Train

अगस्त 25, 2026

Delhi Mumbai Expressway

अगस्त 23, 2026

Hydrogen Train

अगस्त 22, 2026

8th Pay Commission

अगस्त 22, 2026