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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! 31 मार्च 2024 तक इन स्कीम में निवेश कर बचा सकते है अपना टैक्स, जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए महज कुछ ही दिन बाकी रह गए है। इसके अलावा करदाता अलग – अलग निवेश के विकल्प तलाश रहे है, ताकि वह अपना टैक्स बचा सकें। गौरतलब है कि हर वित्तीय वर्ष में टैक्स बचत निवेश/खर्च पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च है। गौरतलब है कि 31 मार्च को रविवार का दिन है, हालांकि आरबीआई की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक सभी बैंक 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे।

ध्यान रहें कि आपका कर बचत निवेश/खर्च 31 मार्च 2024 को या उससे पहले संबंधित संस्थान तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आप भी आयकर रिटर्न दाखिल करते है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। चलिए आपको बताते है कुछ ऐसे निवेश के बारे में जिसमें आपको टैक्स छूट का लाभ प्रदान किया जाता है।

Income Tax News: इन स्कीम में कर सकते है निवेश

पब्लिक प्रोविडेंट फंड – अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करते है तो आयकर अधिनियम की धारी 80सी के तहत आप टैक्स छूट का लाभ ले सकते है। वहीं आप इस स्कीम में सालाना 500 रूपये से लेकर 1.5 लाख रूपये तक जमा कर सकते है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट – इस स्कीम के तहत आप 1, 2, 3 या 5 साल के लिए निवेश कर सकते है। इसके अलावा टैक्स छूट का लाभ ले सकते है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान(यूलिप)- बता दें कि यूनिट लिंक्ड प्लान बीमा और निवेष दोनों का लाभ प्रदान करते है। इसके अलावा करदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रूपये तक टैक्स छूट का दावा कर सकते है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि करदाता इन टैक्स छूट का लाभ केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत ही उठा सकते है। नई कर व्यवस्था के तहत करदाता कम दर का भुगतान करने का हकदार है लेकिन वह इन कटौतियों के माध्यम से कर छूट का लाभ नही ले सकते है।

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