Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को लेकर टैक्सपेयर्स के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है, वहीं आयकर विभाग भी अपने एक्स हैंडल के माध्यम से करदाताओं को लगातार जानकारी दे रहा है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मालूम हो कि इस बार भी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है, चलिए आपको बताते है कि करदाताओं को कब आईटीआर दाखिल करना होगा, साथ ही इस साल टैक्स नियमों में क्या नया है।
इस तारीख से पहले करदाता भूल कर भी न दाखिल करें आईटीआर
बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, हालांकि इस बार करदाताओं के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है, आपको बता दें कि बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत दी थी, खास न्यू टैक्स रिजीम वाले करदाताओं के लिए, वहीं कई एक्सपर्ट का मानना है कि करदाताओं को 15 जून से पहले आईटीआर नहीं दाखिल करना चाहिए, नहीं तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है।
एक्सपर्टस के अनुसार करदाताओं को 15 जून के बाद अपना आईटीआर दाखिल करना होगा, खासकर नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए, दरअसल किसी भी कंपनी द्वारा 15 जून तक टीडीएस प्रमाणपत्र जैसे- फॉर्म 26AS, 16A दिया जाता है, जिसमे कमाई का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। अगर कोई बिना टीडीएस प्रमाणपत्र के आईटीआर दाखिल करते है तो हो सकता है कि वह गलत जानकारी दर्ज कर दे, जिसके बाद उनका ITR कैंसिल हो सकता है।
वित्त वर्ष 2024-25 के टैक्स नियमों में क्या है नया? – Income Tax News
- यदि आपके पास सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से 125000 रुपये की छूट सीमा तक दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ है, तो आप अब ITR-1 का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आप इस फॉर्म के लिए अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- AL अनुसूची के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टिंग के लिए सीमा 5 मिलियन रुपये से बढ़ाकर 10 मिलियन रुपये कर दी गई है। हालांकि यह एक स्वागत योग्य छूट है, फिर भी वित्तीय रूप से संगठित रहने के लिए पूरे वर्ष अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों और किसी भी तरह की गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना उचित है।
- यदि आप व्यवसाय या पेशे से आय की रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको अब उन दिनों की संख्या का खुलासा करना होगा, जिनके भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को भुगतान किया गया था। 45 दिनों से अधिक किए गए किसी भी भुगतान को कटौती योग्य व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी (Income Tax News)।