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Income Tax News: बहन द्वारा 25 लाख रुपये के गिफ्ट पर कितनी होगी टैक्स देनदारी? आयकर विभाग का कानून जान नहीं होगा यकीन; पढ़े रिपोर्ट

Income Tax News: 1 अप्रैल से आईटीआर दाखिल करने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इस वित्त वर्ष करदाता अपना आईटीआर दाखिल कर सकेंगे।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: 1 अप्रैल 2025 से आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिय शुरू हो जाएगी। वहीं 31 मार्च तक करदाता कई जगह निवेश करके अपना लाखों रूपये का टैक्स का बचा सकते है। वैसे तो आयकर विभाग द्वारा अलग -अलग टैक्स देनदारी पर अलग -अलग नियम है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी बहन आपको गिफ्ट के तौर पर 25 लाख रूपये देती है, तो उसपर कितना टैक्स लगेगा और इसे लेकर आयकर विभाग का क्या नियम है, आज हम इल लेख के माध्यम से आपको बताएंगे इससे जुड़े सभी जानकारी।

बहन द्वारा 25 लाख रुपये के गिफ्ट पर कितनी होगी टैक्स देनदारी?

आयकर विभाग की धारा 56(2) के तहत अगर आपकी बहन आपको 25 लाख रूपये गिफ्ट के तौर पर देती है, तो आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा माता पिता से तोहफे को टैक्स फ्री रखा गया है, चाहे वह पैसा ही क्यों न हो। हालांकि जब इतनी बड़ी राशि गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, तो डीड बनाना जरूरी हो जाता है. इसके अलावा बहन, माता-पिता के द्वारा दी गई कोई भी संपत्ति नगद गिफ्ट शेयर सोना गहने आदि टैक्स फ्री कैटेगरी में ही आते हैं। इसके अलावा भी अगर बहन, माता, पिता से कोई बहुत महंगा उपहार मिला है, तो उसे आय़कर विभाग जैसे गिफ्ट डीड बनाकर या बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से प्रमाण देना आवश्यक होगा।

इन रिश्तेदारों के गिफ्ट पर नहीं देना होता है टैक्स – Income Tax News

आयकर विभाग के नियम के अनुसार केवल माता-पिता ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे रिश्तेदारों भी है, जिनसे मिले तोहफे पर आपको टैक्स भुगतान नहीं करना पड़ता है। इनमें पति, पत्नी, भाई, बहन, दादा-दादी, पति या पत्नी के किसी निकटतम पूर्वज या वंशज से मिला गिफ्ट हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में किसी भी मेंबर से मिला गिफ्ट शामिल है। हालांकि इसके अगर एक वित्तीय वर्ष में 50000 रूपये से ज्यादा का उपहार मिलता है, तो उसपर करदाताओं को 50 हजार रूपये के अतिरिक्त राशि मिलती है, उसपर टैक्स की देनदारी बनती है (Income Tax News)।

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