Thursday, October 24, 2024
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Income Tax News: ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे करे स्विच? जानें फायदे समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने में लगभग 1 महीना ही रह गया है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। हालांकि अभी भी कई करदाता के मन में सवाल उठ रहा होगा कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम। गौरतलब है कि 31 जुलाई 2024 के बाद करदाता को टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प मौजूद नहीं रहेगा। अपने आप ही न्यू टैक्स रिजीम में बदल जाएगा। चलिए आपको बताते है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते है तो आपको कितना फायदा मिलेगा।

क्या है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम

पुरानी कर व्यवस्था- पिछली कर प्रणाली में मानक कटौती, एचआरए, एलटीए और धारा 80सी और 80डी के तहत कटौती सहित कई छूट और कटौतियां प्रदान की जाती थीं। हालांकि कर की दरें नए कर कानून की तुलना में अधिक हैं, कटौतियों से कर योग्य आय में काफी कमी आ सकती है।

नई कर व्यवस्था- नई कर व्यवस्था के तहत कर की दरें कम हैं, लेकिन पिछली कर व्यवस्था से अधिकांश कटौतियाँ और छूटें अब उपलब्ध नहीं हैं।
यह अधिक बुनियादी और समझने में आसान है, जिससे यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास बड़े निवेश नहीं हैं।

कैसे चुने ओल्ड टैक्स रिजीम

  • आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट पर अपना पैन कार्ड और पासपवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें ।
  • उसके बाद आपके स्क्रीन पर फाइल नॉउ का ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन पर क्लिक करने क बाद ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प आएगा उसपर क्लिक कर सकते है।
  • क्लिक करने के बाद आपसे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को कहा जाएगा. ठीक उसके नीचे आपको ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा उसे टिक कर दें।
  • उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें. क्लिक करते ही इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलेगा।

ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने के फायदे

पुरानी कर व्यवस्था के तहत करदाता को कई तरह के लाभ मिलते है। इसके तहत करदाता आयकर अधिनियम की धारा 80सी, 80सीसीडी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, हेल्थ इंशयोरेंस समेत कई अन्य कई अन्य तरह है कर कटौती का लाभ ले सकते है। इसके अलावा हर साल, करदाता अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकते हैं और उस व्यवस्था का चयन कर सकते हैं जो आपके टैक्स लाभ को अधिकतम करती है।

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