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Income Tax News: ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू, टैक्सपेयर्स इन बैंकों के माध्यम से ही कर सकेंगे टैक्स पेमेंट; करदाता इन चीजों को न करें इग्नोर

Income Tax News: टैक्सपेयर्स की सुविधा को बढ़ाने के लिए आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंकों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसमे कई बैंकों के नाम शामिल है।

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By: Anurag Tripathi

Published: जुलाई 1, 2025 12:40 अपराह्न

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं इस बार आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 कर दी है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल (Income Tax News) करते समय करदाताओं के मन में कई तरह के सवाल रहते है कि आईटीआर दाखिल करने के टैक्स पेमेंट कौन से बैंक से होगा, रिफंड कब आएगा, समेत कई अन्य सवाल रहता है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे की आईटीआर दाखिल करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना होगा, वहीं कौन से बैंक से करदाता टैक्स पेमेंट कर सकता है।

टैक्सपेयर्स इन बैंकों के माध्यम से ही कर सकेंगे टैक्स पेमेंट

बताते चले कि टैक्सपेयर्स की सुविधा को बढ़ाने के लिए आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंकों की लिस्ट जारी कर दी है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करते वक्त करदाताओं को काफी परेशानी होती थी, उन्हें बैंकों के नाम सर्च करने होते थे, लेकिन अब विभाग ने वेबसाइट पर ही लिस्ट जारी कर दी है, जिसमे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सिटी यूनियन ऑफ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक समेत कई बैंक शामिल है। टैक्सपेयर्स वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते है।

ITR दाखिल करते वक्त करदाता इन चीजों को भूल कर भी न करें इग्नोर

बता दें कि आईटीआर फॉर्म-1 और 4 जारी कर दिया है, जहां करदाता अपने आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते है। लेकिन कई बार कुछ छोटी- छोटी गलती के कारण उनक रिटर्न कैंसिल हो जाता है। यहां फिर वह गलत फॉर्म दाखिल करते देते है, जिसके कारण भी कई बार रिटर्न कैंसिल हो जाता है। इसलिए जब भी आईटीआर दाखिल करने अपनी सभी जरूरी जानकारी सही दर्ज करें, इसके अलावा अपनी इनकम की सही जानकारी प्रदान करें सही दस्तावेजों के साथ, ताकि आईटीआर में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

ITR दाखिल करने के कितनों दिनों बाद आता है रिफंड – Income Tax News

करदाता दाखिल करने के बाद करदाताओं को जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार करते है वह है, रिफंड, जी हां आपने सही सुना आईटीआर दाखिल करने के बाद टैक्सपेयर्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार करते है। जानकारी के मुताबिक अगर सबकुछ सही रहता है, तो रिफंड 30 से 90 दिनों के बीच आ जाता है। लेकिन अगर रिटर्न में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो रिफंड अटक सकता है। बताते चले कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सिंतबर 2025 है (Income Tax News)।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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