Saturday, April 26, 2025
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Income Tax News: एक ट्रिक और लाखों रुपये की बचत! ITR दाखिल करने से पहले टैक्सपेयर्स इन योजनाओं में करें निवेश होगा जबरदस्त फायदा; अंतिम तिथि जल्द

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Income Tax News: 1 अप्रैल 2025 से आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके बाद करदाता अपना ITR दाखिल करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कई योजनाओं में निवेश करके लाखों रूपये तक का टैक्स बचा सकते है, लेकिन यह केवल 31 मार्च 2025 तक ही कर सकते है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रूपय की टैक्स छूट में राहत दी है। जो करदाता वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं, उनके लिए 31 मार्च अपनी कर कटौती को अनुकूलित करने का आखिरी मौका है। चलिए इस लेख के माध्यम से आपको बताते है कि आप किन योजनाओं में निवेश करके लाखों रूपये तक का टैक्स बचा सकते है।

PPF, NPS समेत इन योजनाओं में करें निवेश और बचाएं लाखों का टैक्स

अगर आप भी ITR दाखिल करते है तो आप पीपीएफ यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि समेत कई योजनाओं में निवेश कर सकते है। ता दें कि पीपीएफ 15 वर्ष की लॉक-इन अवधि और कर-मुक्त रिटर्न वाला एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प। वहीं ईपीएफ एक सेवानिवृत्ति बचत योजना जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। गौरतलब है कि इसमे करदाता निवेश करके अच्छी खासी रकम बचत कर सकते है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलेगी 75000 रूपये की छूट – Income Tax News

मालूम हो कि बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50000 रूपये से बढ़ाकर 75000 रूपये कर दिया है। यानि करदाता योजनाओं में निवेश के अलावा भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट का लाभ ले सकते है, और लाखों रूपये का टैक्स बचा सकते है। इसके अलावा करदाता धारा 80सी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कर-बचत मार्ग है, जो प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति देता है।

करदाताओं को टैक्स कटौती में मिली बड़ी राहत

बताते चले कि आईटीआर (Income Tax News) दाखिल करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। करदाता न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुन सकते है, वहीं बजट के दौरान वित्त मंत्री ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रूपये की टैक्स छूट दी गई है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन वहीं करदाता इसका फायदा उठा सकेंगे जो न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते है।

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