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Income Tax News: ध्यान दें! ITR फॉर्म – 3 जारी होते ही करदाताओं के खिले चेहरे, इन लोगों के लिए है बेहद खास; जानें फाइनल डेट

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Income Tax News: करदाताओं की तरफ से आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल कर दिया है। बता दें कि आयकर विभाग की तरफ से आईटीआर फॉर्म-1, 2 और 3 जारी कर दिया गया था। वैसे तो हर साल ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार विभाग ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। वहीं आज आईटीआर का आखिरी फॉर्म -3 को भी विभाग ने करदाताओं के लिए जारी कर दिया है। इस लेख के माध्यम से आपको बताते है कि कौन से करदाता इस फॉर्म-3 को भर सकते है।

ITR फॉर्म – 3 जारी होते ही करदाताओं के खिले चेहरे

आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ITR फॉर्म – 3 को लेकर जानकारी दी है। विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि

“करदाताओं कृपया ध्यान दें! आयकर रिटर्न ITR फॉर्म -3 अब ऑनलाइन माध्यम से दाखिल किया जा सकता है”। मालूम हो कि अलग-अलग करदाताओं के लिए अलग-अलग तरह के आयकर विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। इसके अलावा आईटीआर फॉर्म -3 में कुछ बदलाव भी किए गए है, जिसमे कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग अब दो हिस्सों में, 3. डिडक्शन के लिए नए ड्रॉपडाउन ऑप्शन और Schedule AL में लिमिट बढ़ाई गई है।

किन करदाताओं को ITR फॉर्म – 3 भरना है अनिवार्य

अलग-अलग करदाताओं के लिए आयकर विभाग की तरफ से अलग-अलग आईटीआर फॉर्म दाखिल किया जाता है। वहीं कई टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर ITR फॉर्म -3 किन करदाताओं के लिए होता है, तो हम आपको बता दें कि आईटीआर फॉर्म -3 बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम, शेयर ट्रेडिंग जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) से इनकम,
किसी फर्म में पार्टनर के रूप में आमदनी, अन-लिस्टेड इक्विटी शेयरों (जैसे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर) से आय), कैपिटल गेन या फॉरेन एसेट्स/इनकम, 50 लाख रूपये से अधिक की आय जो टैक्सपेयर्स ITR-1 (Sahaj), ITR-2, या ITR-4 (Sugam) के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें ITR-3 दाखिल करना होगा। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।

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