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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! डेडलाइन खत्म होने से पहले जमा करें एडवांस टैक्स; नहीं तो हो सकता है तगड़ा नुकसान; जानें सबकुछ

Income Tax News: हर साल की तरह इस साल भी एडवांस टैक्स दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है, जिसे लेकर खुद आयकर विभाग ने जानकारी दी है।

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By: Anurag Tripathi

Published: जून 13, 2025 5:57 अपराह्न

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Income Tax News: हर साल की तरह इस साल भी एडवांस टैक्स दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है, आपको बता दें कि बड़ी संख्या में करदाता एडवांस टैक्स दाखिल करते है। गौरतलब है कि अगर कोई करदाता समय पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते है तो उन्हें बारी जुर्माना टैक्स देना पड़ सकता है। एडवांस टैक्स इनकम टैक्स की वह राशि है जो साल के आखिर में एकमुश्त भुगतान के बजाय अग्रिम रूप से चुकाई जाती है। इसे आयकर के रूप में भी जाना जाता है। यानि आसान भाषा में समझे तो एक बार की जगह करदाता धीरे धीरे टैक्स जमका करता है।

कब है ए़़डवांस टैक्स दाखिल करने की अंतिम तारीख?

बताते चलें कि एडवांस टैक्स को लेकर आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया पर करदाताओं को जानकारी दी है। “क्या आप वेतनभोगी पेशेवर, फ्रीलांसर या व्यवसाय के मालिक हैं और आपकी कर देयता 10000 रुपये या उससे अधिक है? आपको दंड से बचने के लिए अग्रिम कर का भुगतान करना होगा”। बता दें कि ए़डवांस टैक्स दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जून है, यानि दो दिन बाद, बताते चले कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अग्रिम कर की पहली किस्त 15 जून 2025 तक देय है (Income Tax News)।

क्या होता है ए़डवांस टैक्स – Income Tax News

वित्तीय वर्ष के दौरान 10,000 रुपये से अधिक की कर देयता वाले व्यक्तियों को अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है। अग्रिम कर एक ऐसा कर है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियमित वेतन से परे आय स्रोतों पर देय होता है,

जिसमें किराया, पूंजीगत लाभ, लॉटरी आय, सावधि जमा और अन्य आय शामिल है, जब भी वे कमाते हैं। अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए कुछ निश्चित तिथियाँ होती हैं।

कितने चरणों में दाखिल करना होता है एडवांस टैक्स?

बता दें कि करदाताओं के एडवांस टैक्स को 4 चरणों में जमा करना होता है, पहला चरण- 15 जून, दूसरा चरण – 15 सितंबर, तीसरा चरण – 15 दिसंबर और चौथा चरण – 15 मार्च। मालूम हो इस दौरान एक तय रकम जमा करनी होती है। हालांकि अगर किसी कारण से अंतिम तारीख बीत जाती है, और करदाता एडवांस टैक्स जमा नहीं करते है तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता है (Income Tax News)।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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