मंगलवार, मई 14, 2024
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Income Tax News: खुशखबरी! इन 5 इनकम पर नहीं लगता एक रुपये का टैक्स, डिटेल जानकर खुशी से झूम उठेंगे!

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TDS Deduction: देश के विभिन्न हिस्सों में संपत्ति की खरीद व बिक्री करने के लिए कई तरह के नियम-कानून बनाए गए हैं। इसके तहत सरकार को भी टैक्स देने का नियम है जो कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नाम से जाना जाता है।

Income Tax News: देश के लोगों को एक सीमित आय के बाद इनकम टैक्स (Income Tax) चुकाना होता है। करदाताओं के आय के कई सोर्स हो सकते हैं, जिनपर टैक्स देना होता है। लोगों के अलग-अलग कारोबार और अन्य माध्यमों से इनकम होती है तो टैक्स की देनदारी बनती है।

मगर हर तरह की इनकम पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। जी हां, कुछ आय ऐसी हैं, जिन पर एक रुपया भी टैक्स के तौर पर नहीं देना होता है। हालांकि, इसके लिए भिन्न-भिन्न तरह की शर्तों का पालन करना होता है। चलिए आगे जानते हैं कितनी तरह की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। इस संबंध में इनकम टैक्स के क्या नियम हैं। जानिए क्या है इनकम टैक्स न्यूज (Income Tax News)।

Income Tax News: इन 5 इनकम पर नहीं लगता टैक्स

देश में कई तरह की इनकम है, जिनपर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इसके लिए इनकम टैक्स के अलग-अलग नियम हैं। ऐसे में यहां पर कुछ इनकम सोर्स बताए गए हैं कि जिनपर कोई टैक्स नहीं लगता है।

गिफ्ट और विरासत में मिली चीजों पर टैक्स नहीं

आपको बता दें कि शादियों में मिले गिफ्ट या विरासत में प्राप्त हुए उपहारों पर आयकर नहीं लगता है। ये टैक्स के दायरे में नहीं आते है। उपहारों की राशि में छूट है, मगर एक निर्धारित सीमा भी तय की गई है।

पीपीएफ और ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज

आपको बता दें कि नौकरीपेशा व्यक्ति के सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में निवेश से प्राप्त हुए ब्याज पर कोई टैक्स नहीं है।

कृषि आय पर टैक्स नहीं

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, किसी भी तरह की कृषि गतिविधियों से मिले धन पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। मगर इस बात का ध्यान रखें कि कृषि गतिविधियों से संबंधित कमर्शियल उद्योग जैसे कृषि उपज की बिक्री आयकर के दायरे में आती है।

लाभांश पर टैक्स नहीं

अगर आप शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उससे प्राप्त लाभांश पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। मगर लाभांश देने वाली कंपनी लाभांश वितरण कर चुकाने के लिए जिम्मेदार है।

इक्विटी पर लॉन्गटर्म कैपिटल गेन

अगर आपके कोई इक्विटी शेयर हैं और आप उसे एक साल से अधिक समय तक अपने पास रखकर बेचते हैं तो उससे प्राप्त होने वाले लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, शॉर्टटर्म पूंजीगत लाभ टैक्स के दायरे में आता है।

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Amit Mahajan
Amit Mahajanhttps://www.dnpindiahindi.in
अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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