---Advertisement---

Income Tax News: अच्छी खबर! इन 8 तरीकों से वरिष्ठ नागरिक बचा सकते है अपना टैक्स, जानें पूरी डिटेल

Income Tax News: टैक्स प्लानिंग वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक जरूरी तरीका है। आयकर अधिनियम की धारा 80TTB उन कर लाभों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिनका वरिष्ठ नागरिक जमा से प्राप्त ब्याज आय के संबंध में लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित कई लाभ पेश किए गए, ...

Read more

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: फ़रवरी 14, 2024 8:06 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: टैक्स प्लानिंग वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक जरूरी तरीका है। आयकर अधिनियम की धारा 80TTB उन कर लाभों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिनका वरिष्ठ नागरिक जमा से प्राप्त ब्याज आय के संबंध में लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित कई लाभ पेश किए गए, जिनमें से एक नया प्रावधान है।

Income Tax News: धारा 80TTA और धारा 80TTB के बीच अंतर

Income Tax News
Income Tax

धारा 80टीटीए और धारा 80टीटीबी दोनों ब्याज आय के बारे में कटौती प्रदान करते हैं, भले ही अंतर के साथ। धारा 80TTA के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) केवल बैंकों, सहकारी बैंकों या डाकघरों में रखे गए बचत खातों पर 10000 रूपये तक की ब्याज कटौती के लिए पात्र हैं।(Income Tax News) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 80TTA वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ नहीं देती है।

Income Tax News: इन 8 तरीकों से बचा सकते है टैक्स

●वरिष्ठ नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्तिगत निवासी से है जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।

●बैंक जमा पर ब्याज (बचत या निश्चित)

●सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज

●डाकघर जमा पर ब्याज

●बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 50000 रूपये तक की जमा राशि पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर कोई कर या टीडीएस नहीं काट सकते हैं।

●चूंकि धारा 80टीटीबी के तहत ब्याज पर 50000 रूपये तक की छूट है, निवासी वरिष्ठ नागरिकों को धारा 194ए के तहत ब्याज पर टीडीएस के लिए 50000 रूपये की उच्च सीमा का आनंद मिलता है।

●50000 हजार रूपये से अधिक अर्जित ब्याज की राशि पर वरिष्ठ नागरिकों के लागू स्लैब दर के अनुसार कर लगेगा।

●कंपनी की सावधि जमा या बांड/एनसीडी से ब्याज आय धारा 80TTB के तहत राहत के लिए योग्य नहीं होगी।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं। 

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Lucknow News

सितम्बर 24, 2026

Vande Bharat Sleeper Train

सितम्बर 24, 2026

Tata Sons Controversy

सितम्बर 21, 2026

8th Pay Commission

सितम्बर 20, 2026

Lucknow News

सितम्बर 19, 2026

Vande Bharat Train

सितम्बर 19, 2026