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Income Tax News: वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए क्या होगा टैक्स स्लैब? जानें पूरी डिटेल

Income Tax News: गौरतलब है कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिरम बजट पेश किया था। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट था। इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि वित्त मंत्री की तरफ से टैक्स स्लैब में ...

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By: Anurag Tripathi

Published: फ़रवरी 8, 2024 4:04 अपराह्न

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Income Tax News: गौरतलब है कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिरम बजट पेश किया था। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट था। इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि वित्त मंत्री की तरफ से टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नही। चलिए आपको बताते है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 (आकलन वर्ष 2025-2026) के लिए क्या होगा टैक्स स्लैब।

Income Tax News: नियमित टैक्स व्यवस्था के लिए आयकर स्लैब

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए आयकर स्लैब इस प्रकार हैं।

इनकम टैक्स रेट
250000 रूपये तक 0 %
250001 रूपये से 500000 रूपये तक 5%
500001 रूपये से 1000000 20%
1000000 रूपये से ऊपर 30%

Income Tax News: नई कर व्यवस्था के लिए आयकर स्लैब

नई आयकर व्यवस्था के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए आयकर स्लैब।

इनकमटैक्स रेट
300000 रूपये तक0
300001 रूपये से 600000 रूपये तक5%
600001 रूपये से 900000 रूपये तक10%
900001 रूपये से लेकर 1200000 रूपये तक15%
1200001 रूपये से 150000020%
1500000 लाख से ऊपर30%

Income Tax News: कर छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन

●500000 रूपये  तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्तिगत करदाता 12500 रूपये या वास्तविक देय कर छूट के पात्र बने रहेंगे।

●पुरानी और नई दोनों आयकर व्यवस्थाओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 रूपये पर अपरिवर्तित रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितना सरचार्ज है?

5000000 रूपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार लगाया जाता है, पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत आय वर्ग के आधार पर दरें अलग-अलग होती हैं।

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क्या वित्त वर्ष 2024-25 में बदल जाएगा टैक्स स्लैब?

अंतरिम बजट 2024 के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए आयकर दरों में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।

7.5 लाख पर कितना टैक्स देना होगा?

यदि आप नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो 7 लाख तक की छूट की पात्रता सीमा और 50000 रूपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन को ध्यान में रखते हुए, आपकी कर देनदारी शून्य होगी।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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