Thursday, October 24, 2024
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Income Tax News: पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों महत्वपूर्ण? अगर करदाता 31 मई 2024 तक ऐसा नहीं करते है तो क्या होगा

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसी बीच आयकर विभाग ने करदाताओं को एक अहम जानकारी दी है। दरअसल आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा था कि आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मई 2024 है। चलिए आपको बताते है कि आधार-पैन कार्ड से लिंक करना क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या नुकसान हो सकते है।

आधार से पैन कार्ड लिंक क्यों महत्वपूर्ण है?

गौरतलब है कि पैन कार्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने या आय से जुड़ी जानकारियों के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसे कई बार सरकारी कामों के लिए भी किया जा सकता है। आयकर विभाग ने अपनी जांच में पाया कि एक ही पैन कार्ड नंबर कई व्यक्तियों को दिया गया है। जिसके कारण विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जब आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो करदाता की सारी जानकारी आसानी से निकाली जा सकती है।

पैन को आधार से लिंक नही किया तो क्या होगा

बता दें कि पैन से आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख कल यानि 31 मई 2024 है। सीबीडीटी के अनुसार अगर करदाता अपना पैन – आधार कार्ड से लिंक नहीं करते है तो उनका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। अगर आसान भाषा में कहे तो पैन कार्ड के बंद होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

●पैन से आधार अपडेट नहीं करने पर आईटीआर दाखिल करने में काफी परेशानी हो सकती है।

●रूके हुए रिटर्न पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

●आयकर विभाग द्वारा ज्यादा टैक्स कटौती की संभावना होती है।

●लेन-देन में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे लिंक करें अपना पैन-आधार कार्ड

●करदाता सबसे पहले आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।

●होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ बटन पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ाने के लिए ‘आधार लिंक करें’ विकल्प चुने।

●एक पॉप-अप नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि आपका भुगतान विवरण वेरिफाई हो गया है।

●उसके बाद पैन और आधार नंबर दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

●अपनी सारी जरूरी जानकारी दर्ज करें।

●आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा उसे दर्ज कर सबिट कर दे।

उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा कि आपने आधार पैन कार्ड लिंक के लिए अनुरोध कर दिया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है।

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