---Advertisement---

National Pension Scheme: करदाता ध्यान दें! एनपीएस में निवेश कर बचा सकते है लाखों का टैक्स, जानें पूरी डिटेल

National Pension Scheme: करदाता ध्यान दें! एनपीएस में निवेश कर बचा सकते है लाखों का टैक्स

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: जनवरी 13, 2024 2:22 अपराह्न

National Pension Scheme
Follow Us
---Advertisement---

National Pension Scheme: व्यक्तिगत करदाता चाहे वेतनभोगी हो या सेल्फ एंप्लॉयड उनके पास टैक्स बचाने के कुछ सीमित रास्ते होते है। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम( एनपीएस) वेतनभोगी करदाताओं के बीच एक शीर्ष का विकल्प होता है। एनपीएस में निवेश करने के लिए। वहीं यह सेल्फ एंप्लॉयड के लिए भी कारगर है। चलिए आपको बताते है कि आप कैसे एनपीएस में निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते है।

एनपीएस में कितनी टैक्स कटौती का दावा कर सकते है

आयकर अधिनियम 1961 के तहत तीन धाराओं के तहत टैक्स कटौती के लिए दावा कर सकते है। सेक्शन 80सीसीडी(1), 80सीसीडी(1B), 80सीसीडी(2) चलिए आपको बताते है इन तीनों के बारे में

धारा 80सीसीडी(1) के तहत एनपीएस में लाभ

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी(1) के तहत कोई भी व्यक्ति एनपीएस पर टैक्स कटौती के लिए दावा कर सकता है। इस प्रावधान में 18-70 की उम्र तक के सभी भारतीय एनपीएस में कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट ले सकते है। सेक्शन 80सीसीडी(1) के तहत इंडिविजुअल की सैलरी (basic+da) 10 फीसदी या ग्रास इनकम का 10 फीसदी अधिकतम टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते है। आपको बता दें कि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम टैक्स डिडक्शन लिमिट 1.5 लाख रूपये की गई है।

धारा 80सीसीडी(2) के तहत एनपीएस में लाभ

दरअसल जब कोई एम्‍प्‍लायर अपने किसी इम्‍प्‍लॉइज के एनपीएस में कंट्रीब्‍यूशन करता है, तो सेक्‍शन 80सीसीडी (2) प्रभावी होता है। एम्‍प्‍लॉयर पीपीएफ और ईपीएफ के अलावा एनपीएस में कंट्रीब्‍यूशन कर सकता है। इसमें एम्‍प्‍लॉयर का कंट्रीब्‍यूशन इम्‍प्‍लॉइज के कंट्रीब्‍यूशन के बराबर या इससे ज्‍यादा हो सकता है। धारा 80सीसीडी (2) के तहत वेतनभोगी व्यक्ति अपनी सैलरी का 10 फीसदी तक डिडक्शन में क्लेम कर सकता है। जिसमे मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है।

धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत एनपीएस में लाभ

आम बजट 2021 में सेक्शन 80सीसीडी में एक नया संसोधन हुआ और सेक्शन 80सीसीडी(1बी) जोड़ा गया। इस नए प्रावधान में इंडिविजुअल्स के लिए अतिरिक्त 50 हजार रूपये टैक्स डिडक्शन का प्रावधान दिया गया है। यह नियम सैलरीड और सेल्फ एंप्लॉयड दोनों के लिए है। इस तरह सेक्शन 80सीसीडी के तहत 2 लाख रूपये तक टैक्स में कटौती का दावा कर सकते है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Indian Economy

मार्च 29, 2026

Noida International Airport

मार्च 29, 2026

Financial Rules Change from 1st April 2026

मार्च 28, 2026

Hydrogen Train

मार्च 28, 2026

Income Tax News

मार्च 28, 2026

Delhi Dehradun Expressway

मार्च 28, 2026