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क्या है धामी सरकार की Old Age Pension Scheme, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है इतने रुपए की धनराशि, जानें पूरी डिटेल

Old Age Pension Scheme: राज्य सरकारों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है ताकि उन्हें लाभ मिल सके।

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By: Anurag Tripathi

Published: अक्टूबर 1, 2024 11:17 अपराह्न

Old Age Pension Scheme
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Old Age Pension Scheme: राज्य सरकारों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। इसी बीच धामी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए Old Age Pension Scheme जिसके तहत वरिष्ठ नगारिकों को हर महीने 1500 रूपये की धनराशि दी जाती है। चलिए आपको बताते है योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारी।

क्या है Old Age Pension Scheme?

उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित वृद्धावस्था पेंशन योजना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता बुजुर्गों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। यह योजना राज्य में सबसे कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

Old Age Pension Scheme के लिए योग्ता

  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए या उसकी मासिक आय 4000 रूपये तक होनी चाहिए।
  • यदि लाभार्थी का कोई बेटा/पोता 20 वर्ष से अधिक आयु का है, लेकिन इससे नीचे रहता है गरीबी रेखा, लाभार्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक जो चयनित बीपीएल परिवार के सदस्य नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा पेंशन की पूरी राशि दी जाती है।

कैसे करें आवेदन

  • समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए मेनू आइटम में “नया ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण फॉर्म दिखाना होगा।
  • पंजीकरण फॉर्म में योजना का चयन करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  • आवेदन पत्र को सेव करने के बाद आवेदक को आवेदक द्वारा दिए गए पते पर एसएमएस द्वारा आवेदक लॉगिन का पासवर्ड प्राप्त होगा।
  • सभी जरूरी डिटेल भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पता प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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