---Advertisement---

Sovereign Gold Bond Scheme से हुई इनकम पर क्या देना पड़ सकता है टैक्स? निवेश से पहले जानें नियम

Sovereign Gold Bond Scheme: सरकार द्वारा समर्थित स्कीम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के बाद आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। जानें डिटेल

Avatar of Amit Mahajan

By: Amit Mahajan

Published: दिसम्बर 14, 2023 12:27 अपराह्न

Sovereign Gold Bond Scheme
Follow Us
---Advertisement---

Sovereign Gold Bond Scheme: देश के शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। बीते सोमवार को सेंसेक्स ने पहली बार 70 हजार के स्तर को पार किया। वहीं, निफ्टी ने भी 21 हजार का लेवल पार किया। ऐसे में अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने से डरते हैं तो आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं।

पिछले कुछ समय में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (Sovereign Gold Bond Scheme) निवेशकों के बीच काफी तेजी से मशहूर हुआ है। इसके पीछे की वजह साफ है कि निवेशकों को सुरक्षा की गारंटी के साथ रिटर्न की भी कोई टेंशन नहीं रहती है। दरअसल इस स्कीम को भारत सरकार का समर्थन है और इस स्कीम को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) जारी करता है।

Sovereign Gold Bond Scheme है फायदे का सौदा

वहीं, अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने पर आप टैक्स भी बचा सकते हैं। हालांकि, इस स्कीम से होने वाली इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। मगर एक कंडीशन में आप इसमें टैक्स की बचत कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस स्कीम ने बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से अच्छा रिटर्न दिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में गोल्ड की बढ़ती कीमतों का लाभ मिलता है। साथ ही निवेश की गई रकम पर सालाना आधार पर 2.5 फीसदी का ब्याज भी मिलता है। इस तरह से ये स्कीम निवेशकों को डबल फायदा प्रदान करती है।

Sovereign Gold Bond Scheme में ब्याज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में गोल्ड के चोरी होने या खोने की भी कोई चिंता नहीं है। इसमें गोल्ड उसी तरह से सुरक्षित रहता है, जैसे डीमैट अकाउंट में शेयर सुरक्षित रहते हैं। साथ ही इसमें किसी तरह का कोई मेंटेनेंस शुल्क भी नहीं देना होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने पर 2.5 फीसदी का ब्याज मिलता है। वह ब्याज टैक्स के दायरे में आता है और इससे होने वाली कमाई को करदाता की मूल आय में जोड़ा जाता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर देना होगा टैक्स

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में जब निवेशक अपनी रकम को रिडीम करता है तो उसे बॉन्ड स्कीम बेचने पर टैक्स देना होता है। अगर आपने एक साल से कम समय तक इस स्कीम को अपने पास रखा है तो शॉर्ट शर्म गेन टैक्स देना होगा। वहीं, अगर एक साल से ज्यादा समय तक आपने इस स्कीम को होल्ड किया है तो आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स देना होगा।

ऐसे बचा सकते हैं टैक्स

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक कंडीशन पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है। इनकम टैक्स के 1961 के धारा 43 के तहत अगर आप 8 साल तक इस स्कीम को होल्ड करके रखते हैं और 8 साल बाद स्कीम को रिडीम करते हैं तो मैच्योर हुई रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Avatar of Amit Mahajan

Amit Mahajan

अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Financial Rule Change from 1st March 2026

फ़रवरी 28, 2026

ChatGPT

फ़रवरी 28, 2026

DGCA

फ़रवरी 27, 2026

PM Modi Israel Visit

फ़रवरी 27, 2026

Vande Bharat Train

फ़रवरी 26, 2026

Delhi Katra Expressway

फ़रवरी 26, 2026