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TDS Deduction: प्रॉपर्टी बेचने से पहले नहीं किया ये काम, तो देना पड़ेगा अतिरिक्त टीडीएस चार्ज

TDS Deduction: देश के विभिन्न हिस्सों में संपत्ति की खरीद व बिक्री करने के लिए कई तरह के नियम-कानून बनाए गए हैं। इसके तहत सरकार को भी टैक्स देने का नियम है जो कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नाम से जाना जाता है।

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By: Gaurav Dixit

Published: मई 6, 2024 2:33 अपराह्न

TDS Deduction
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TDS Deduction: देश के विभिन्न हिस्सों में संपत्ति की खरीद व बिक्री करने के लिए कई तरह के नियम-कानून बनाए गए हैं। इसके तहत सरकार को भी टैक्स देने का नियम है जो कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नाम से जाना जाता है। ऐसे में प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए एक जरुरी सूचना सामने आई है जिसके तहत टीडीएस कटौती में छूट हासिल कर विक्रेता अपनी बचत कर सकता है।

आयकर विभाग की ओर से टीडीएस कटौती के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि प्रॉपर्टी के विक्रेता 31 मई तक अपना पैन कार्ड-आधार से लिंक करा लें। यदि ऐसा नहीं पाया गया तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त दर के साथ टीडीएस देना होगा।

आयकर विभाग ने जारी किया सर्कुलर

आयकर विभाग ने संपत्ति की खरीद व बिक्री करने वालों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत विभाग की ओर से संपत्ति के खरीदारों और विक्रेताओं को राहत देते हुए पैन और आधार को लिंक करने के लिए 31 मई 2024 तक का समय दिया है। ऐसे में जिन विक्रेताओं का पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं है वो 31 मई से इस जरुरी कार्य को पूरा करा लें। अन्यथा संपत्ति के खरीदार को अतिरिक्त दर के साथ टीडीएस का भुगतान करना होगा।

घर खरीदारों को जारी हुआ नोटिस

आयकर विभाग की ओर से पिछले एक वर्ष में 16000 से अधिक घर खरीदारों को नोटिस भेजे गए और उनसे खरीदी गई संपत्ति पर अतिरिक्त टीडीएस का भुगतान करने के लिए कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि संपत्ति को बेचने वाले विक्रेताओं के पैन नंबर या तो निष्क्रिय हैं, या आधार से जुड़े नहीं हैं।

क्या है टीडीएस?

टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का आशय उस कर से है जो कि संपत्ति की खरीद व बिक्री पर सरकार के पास जमा होता है। इसके तहत अगर खरीदी जा रही संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है, तो घर खरीदारों को बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करना होगा। इसके साथ ही यदि संपत्ति के विक्रेता का पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं है तो टीडीएस की दर बढ़कर 20 फीसदी तक हो जाती है जिसका भुगतान खरीदार को करना पड़ता है।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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