Central Govt Employees: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है। क्योंकि इस लेख में वेतन बढ़ोतरी और इसका लाभ मिलने की अवधि के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके लिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस लेख को अंत तक पढ़ें। ताकि आप जान सकें कि Central Govt Employees के पेंशन लाभ की गणना में वेतन बढ़ोतरी को कब शामिल किया जाता है।
Central Govt Employees: वेतन वृद्धि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त कितना मिलेगा पेंशन लाभ?
आपको बता दें कि आधिकारिक वार्षिक वेतन वृद्धि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि मिलेगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT ने इसकी पुष्टि की है। इसी क्रम में इसे समझने के लिए जान लें कि ताजा अपडेट यह है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 30 जून या 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को Pension Benefits की गणना करने के लिए 1 जुलाई/1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है।
Central Govt Employees: आखिरकार वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए दो तारीखें क्यों?
अब इस सबके बीच आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए दो तारीखें क्यों निर्धारित की गई है। दरअसल केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2006 के नियम 10 को पढ़ने पर पता चलता है कि वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जनवरी, 2006 से हर साल 1 जुलाई को एक समान कर दी गई थी। इसके बाद, केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 10 (1) के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि Salary Hike करने के लिए साल में दो तारीखें होंगी। जिनमें हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि प्रदान करने की तिथि सामने आई।