AAP Maha Rally: केंद्र के अध्यादेश के विरोध में दम दिखाएगी आम आदमी पार्टी, 11 जून को रामलीला मैदान में भरेंगे हुंकार

AAP Maha Rally: दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर विरोध जारी है। अब इसके विरोध में 11 जून को AAP एक महारैली करने जा रही है।

AAP Maha Rally: दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर विरोध जारी है। दिल्ली सरकार लगातार इसके विरोध में समर्थन जुटा रही है। वहीं, 11 जून को रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। इस महारैली में आम आदमी पार्टी केंद्र को अपना दम दिखाएगी।

महारैली की तैयारियों में जुटी AAP

AAP दिल्ली इकाई के संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि चार जून को दिल्ली के दो हजार मंडलों पर महारैली की तैयारी को लेकर बैठक होगी। उसके अगले दिन डोर-टू-डोर कैंपेन शुरू होगा। घर-घर जाकर महारैली के लिए लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा।

11 जून को रामलीला मैदान में भरेंगे हुंकार

गोपाल राय ने कहा कि 11 जून को पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही रैली राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को केंद्र सरकार के अध्यादेश के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए एक मंच होगी। पदाधिकारियों को रैली की तैयारियों की जिम्मेदारियां सौंपने के लिए आयोजित एक बैठक में राय ने कहा कि AAP कार्यकर्ता पांच जून से घर-घर जाकर अभियान शुरू करेंगे और दिल्लीवासियों को रैली में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

नहीं चलेगा केंद्र का अध्यादेश

उन्होंने कहा कि रैली दिल्लीवासियों के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश के प्रति अपना आक्रोश और रोष व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कहा, “यह जानना आवश्यक है कि संविधान प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है और किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा इस अधिकार को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का विरोध एकजुट सार्वजनिक मुखरता के साथ किया जाना चाहिए।”

क्या है मामला ?

बदा दें कि AAP केंद्र द्वारा 19 मई को जारी किए गए एक अध्यादेश के खिलाफ लड़ रही है, जिसके दायरे में दानिक्स कैडर के ग्रुप ‘ए’ अधिकारियों की नियुक्ति और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार लाया गया है। मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को सेवाओं के मामलों में कार्यकारी शक्ति दी गई थी, जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग शामिल था, जिसे केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश से पलट दिया गया है।

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