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दिल्ली हाईकोर्ट ने TV Today नेटवर्क को नहीं दी राहत, शराब विज्ञापन मामले में की ये अहम टिप्पणी

Delhi News: शराब विज्ञापन के प्रसारण से जुड़े मामले में टीवी टुडे ग्रुप को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस संबंध में टीवी टुडे ग्रुप की ओर से दाखिल किए गए याचिका को लेकर अहम टिप्पणी की है।

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By: Gaurav Dixit

Published: दिसम्बर 26, 2023 5:07 अपराह्न

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Delhi News: शराब विज्ञापन के प्रसारण से जुड़े मामले में टीवी टुडे ग्रुप को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस संबंध में टीवी टुडे ग्रुप की ओर से दाखिल किए गए याचिका को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि “वो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट टीवी टुडे समूह द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज करता है।” बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी टुडे समूह को शराब उत्पादन से जुड़े ब्रांड नामों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को प्रसारित करने के लिए माफी नामा चलाने का निर्देश दिया गया था।

टीवी टुडे ग्रुप को हाईकोर्ट से झटका

शराब उत्पादों से जुड़े ब्रांड नामों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन के मामले में टीवी टुडे ग्रुप ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देश को चुनौती दी थी। इस कड़ी में आज ग्रुप द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई का क्रम चला। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने प्रथम दृष्टया में टीवी टुडे ग्रुप द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज किया और कहा कि कोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए निर्देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे में कोर्ट द्वारा टीवी टुडे ग्रुप की याचिका को खारिज करना ग्रुप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

ये है पूरा मामला

प्रतिष्ठित समाचार चैनल समूद टीवी टुडे ग्रुप पर कथित रुप से दो विज्ञापन प्रसारित किए गए थे। इसमें 100 पाइपर्स म्यूज़िक सीडी और ऑल सीज़न्स क्लब सोडा से संबंधित विज्ञापन थे। इस विज्ञापन को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कहा गया कि चैनल समूह द्वारा जारी किया गया विज्ञापन शराब उत्पादन से जुड़े ब्रांड नामों को बढ़ावा देता है। इसी को देखते हुए चैनल को सुबह 9 बजे से रात्री 9 बजे के बीच 3 दिनों तक स्क्रीन के नीचे दिन में 4 बार माफी स्क्रॉल चलाने के निर्देश जारी किए गए थे। चैनल की ओर से इसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया और इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई। हालाकि अब हाईकोर्ट ने भी मामले में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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