शुक्रवार, मई 17, 2024
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E-Challan Waiver Rules: खुशखबरी! इस तरीके से अपने ट्रैफिक चालान को करवा सकते है माफ, जानें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

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UP News: यातायात नियमों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अनोखा तरीका! लोकगीत के जरिए लोगों से अपील; देखें वीडियो

UP News: यूपी में ट्रैफिक व्यवस्था की समस्याएं अब तत्काल रुप से निस्तारित की जाती हैं। इसी तर्ज पर यूपी की ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करती है। इसके तहत कभी किसी हिन्दी फिल्म का पोस्टर शेयर किया जाता है तो कभी डायलाग्स का इस़्तेमाल भी होता है।

E-Challan Waiver Rules: कार या बाइक चलाते वक्त ट्रैफिक नियमो का पालन करना चाहिए अगर आप ऐसा नही करते है तो आप मुसीबत में पड़ सकते है। ट्रैफिक नियमों का पालन नही करने पर आपको भारी चलान भी भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका चालान कटा है तो आप उसे माफ भी करवा सकते है। आज हम आपको बताने जा रहे है कि कैसे अपने चालान को माफ करवा सकते है और आपको एक भी पैसा भरने की जरूरत नही है। बहुत सारे राज्यों में लोक अदालतें लगने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इसमे ट्रैफिक चालान का भी निपटारा किया जाएगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

आप ई-चालान का निवारण लोक अदालत में पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। गौरतलब है कि 11 मई को होने वाली लोक अदालत के लिए 7 मई को स्लॉट खुलेगा। आपको दिल्ली पुलिस की नोटिस साइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/locadalat) पर जाना होगा। हालांकि यह साइट फिलहाल बंद है। यह साइट 7 मई को ही कुछ समय के लिए खुलेगी।

कैसे करें अप्लाई?

इस साइट पर जाने के बाद आपको अपने आस-पास की जगह चुननी होगी और फिर यहां आपको कोर्ट दिखाई देगा। यहां बहुत सारे स्लॉट होंगे। इसमें आपको सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। याद रहे कि यह चालान सिर्फ एक वाहन के लिए होगा। अगर आप दूसरे वाहन का चालान का निपटारा करना चाहते है तो आपको दुबारा अपॉइंटमेंट लेना होगा।

इन बातों का रखें ध्यान

बता दें कि दिल्ली पुलिस की नोटिस साइट 7 मई को सुबह 10 बजे खुलेगी। अगर आप लेट अप्लाई करते है तो शायद आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। हम ऐसा इसलिए कह रहे है कि क्योकि स्लॉट काफी तेजी से बुक होता है। यह स्लॉट कुछ मिनटों के लिए ही खुलता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको 11 मई को कोर्ट जाना होगा। कोर्ट में जाने के बाद जज तय करेंगे कि आपको कितना भुगतान करना है। कई मामलों में पूरा चालान भी माफ कर दिया जाता है।

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