EPFO: इन दिनों सरकारी नौकरी करने वाले ज़्यादातर लोगों के मन में रिटायरमेंट के बाद पेंशन को लेकर सवाल उठते हैं। इसका जवाब जानने के लिए वे गूगल, याहू या विभिन्न सर्च इंजनों पर सर्च करते रहते हैं। इसके बाद भी, वे सही जवाब की तलाश में रहते हैं। इन्हीं सवालों में से एक है, कितने साल नौकरी करने के बाद पेंशन मिलती है? अगर 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ दी जाए तो क्या होगा? इस लेख में इन्हीं सवालों के सही और सटीक जवाब दिए गए हैं। इसके लिए EPFO सदस्यों को यह खबर अंत तक पढ़ने की सलाह दी जाती है।
कितने साल नौकरी करने के बाद Pension मिलती है?
गौरतलब है कि कोई भी कर्मचारी अगर 10 साल तक नौकरी करता है तो वह पेंशन का हकदार हो जाता है। हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि नियमानुसार 58 साल की उम्र पूरी करने पर ही कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलता है। इससे पहले किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है। वहीं, अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ देता है तो उसे Pension पाने के लिए इंतजार करना होगा। नियमानुसार, जैसे ही कर्मचारी 58 साल का हो जाएगा, वह पेंशन के लिए पात्र हो जाएगा और उसे यह सुविधा सीधे मिल सकेगी। हां, इसके लिए भी कुछ जरूरी फॉर्म भरने होंगे, जिनके बारे में नीचे विस्तार से चर्चा की जा रही है। यह जानने के लिए इस खबर को अंत तक पढ़ें।
EPFO रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन कैसे मिलेगा?
मालूम हो कि अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन लेना चाहता है, तो इसके लिए उसे एक फॉर्म भरना होगा। जिसे फॉर्म 10D के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे कि यह फॉर्म केवल ऑफलाइन ही भरा जा सकता है। इसे भरने के लिए आपको अपने नजदीकी EPFO ऑफिस जाना होगा। यहाँ से आपको यह फॉर्म प्राप्त करना होगा, इसे भरकर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के पास जमा करना होगा।
Pension शुरु करने के लिए कैसे करें आवेदन?
अगर आप पेंशन शुरू करना चाहते हैं या रुकी हुई पेंशन को फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10C और कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार या गैर-आधार) भरकर EPFO कार्यालय में जमा करना होगा। इसके अलावा, आपको पेंशन योजना का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा। ध्यान दें कि यह प्रमाण पत्र भविष्य में नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने में आपके लिए मददगार हो सकता है।