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PM Fasal Bima Yojana में बड़ा उलटफेर! इन कारणों से फसल खराब होने पर भी मिलेगा मुआवजा; अन्नदाता ऐसे ले सकेंगे फायदा; जानें सबकुछ

PM Fasal Bima Yojana के तहत मिलने वाले लाभ में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने करोड़ों अन्नदाताओं को इसकी जानकारी दी। वहीं इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ चीजें करना अनिवार्य है।

PM Fasal Bima Yojana
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

PM Fasal Bima Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई है। ताकि उनको आर्थिक मदद दी जा सके। उसी में से एक है पीएम फसल बीमा योजना, बताते चले कि इसके तहत करोड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है। कई बार कुदरती कारण से किसानों का फसल पूरी तरह से खराब हो जाता है। जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

यही वजह है कि मोदी सरकार की तरफ से इस योजना को लागू किया गया था, ताकि किसानों की आर्थिक मदद की जा सके। वहीं अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा देते हुए इस योजना में बड़ा उलटफेर किया है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

PM Fasal Bima Yojana में बड़ा उलटफेर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमे कहा गया है कि अगर जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर अतिवृष्टि, बाढ़ या जलभराव से फसल को नुकसान होता है तो भी किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

बता दें कि पहले प्रकृतिक आपदा जैसे बारिश, ओलावृष्टि में ही पीएम किसान बीमा योजना का लाभ मिलता था। लेकिन अब ऊपर दिए गए किसा कारण से भी फसल को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर एक तय धनराशि अन्नदाता को दी जाएगी। इस फैसले से करोड़ों किसानों को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है।

पीएम किसान बीमा योजना का अन्नदाता ऐसे ले सकेंगे फायदा

पीएम किसान बीमा योजना का लाभ लेने के लिए अन्नदाताओं को एक प्रीमियम देना होता है। हालांकि वह धनराशि काफी कम होती है। जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए खरीफ फसलें (2%), रबी फसलें (1.5%), वाणिज्यिक फसलें (5%), बागवानी फसलें (5%) के रूप में एक मामूली हिस्सा प्रदान करना होता है। वहीं अगर किसी आपदा और दी गए कारणों से फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो किसानों को मुआवजा की पूरी राशि दी जाएगी।

इस योजना के लिए क्या है पात्रता?

अगर इस योजना के पात्रता की बात करें तो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले बटाईदारों और किरायेदार किसानों सहित सभी किसान पीएम किसान बीमा योजना के लिए पात्र है।

पीएम किसान योजना के लिए कैसे करें अप्लाई

अगर अप्लाई के लिए दस्तावेज की बात करें तो किसानों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है। इसके अलावा अन्नदाताओं के पास खसरा संख्या या खाता संख्या की फोटोकॉपी होना आवश्यक है। साथ की खेत में फसल बोने का प्रमाण भी जरूरी है। दस्तावेजों के साथ एक कैंसिल चेक अनिवार्य है।

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