---Advertisement---

‘हमारे लिए, संसार का प्रकाश…’ CM Bhagwant Mann ने विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित, जानें सबकुछ

CM Bhagwant Mann: श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान में माननीय सरकार द्वारा लाया गया संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया।

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: अप्रैल 13, 2026 4:19 अपराह्न

CM Bhagwant Mann
Follow Us
---Advertisement---

CM Bhagwant Mann: श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान में माननीय सरकार द्वारा लाया गया संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस दौरान पंजाब के CM Bhagwant Mann ने ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ की मुख्य विशेषताएं बताई। इससे पहले उन्होंने कहा कि “आज विधानसभा में ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ सर्वसम्मति से पारित हो गया है, जिसके लिए मैं देश और विश्व में रहने वाली नानक नाम लेवा संगत को बधाई देता हूं। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है”।

CM Bhagwant Mann ने विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित

पंजाब के CM Bhagwant Mann ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान में माननीय सरकार द्वारा लाया गया संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ की मुख्य विशेषताएं। विधेयक में बेअदबी की सभी परिभाषाएँ शामिल हैं।

केवल डीएसपी रैंक का अधिकारी ही जांच कर सकेगा और जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी की जाएगी। सजा 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक हो सकता है”।

‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026

मुख्यमंत्री मान ने विधानसभा सत्र के दौरान ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ पेश करने का मुख्य उद्देश्य बताया!!

  • श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छपाई, भंडारण और वितरण की पूरी जिम्मेदारी एसजीपीसी की होगी।
  • मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के संरक्षक के खिलाफ बेअदबी का मामला दर्ज किया जाएगा।
  • जांच जल्द से जल्द कराने की व्यवस्था की गई है।
  • दोषियों को दी जाने वाली सजा को गैर-जमानती और गंभीर अपराध माना जाएगा।
  • सजा के लिए कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है।
Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Heatwave Alert 14 April 2026

अप्रैल 13, 2026

Mohan Yadav

अप्रैल 13, 2026

कल का मौसम 14 April 2026

अप्रैल 13, 2026

CM Bhagwant Mann

अप्रैल 13, 2026

Rahul Gandhi

अप्रैल 13, 2026

CM Mohan Yadav

अप्रैल 13, 2026