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Tripura Election 2023: वोटिंग के दौरान BJP-कांग्रेस पर वोट मांगे के लगे गंभीर आरोप, EC ने कहा- ऐसा क्यों किया…

Tripura Election 2023: 16 फरवरी 2023 को त्रिपुरा की 60 सदस्य विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में करीब 81 फ़ीसदी मतदान का अंदाजा लगाया गया है। इसी बीच त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कि राज्य इकाइयों के साथ-साथ बीजेपी के ...

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By: Anjali Sharma

Published: फ़रवरी 17, 2023 10:12 पूर्वाह्न

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Tripura Election 2023: 16 फरवरी 2023 को त्रिपुरा की 60 सदस्य विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में करीब 81 फ़ीसदी मतदान का अंदाजा लगाया गया है। इसी बीच त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कि राज्य इकाइयों के साथ-साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया को पूर्वोत्तर राज्य में मतदान के दौरान ट्विटर पर वोट मांगने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

चुनाव कानून का उल्लंघन

कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाइयों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया को निर्वाचन आयोग ने कहा कि, यह ट्वीट चुनाव कानून का उल्लंघन है क्योंकि यह ट्वीट मंगलवार शाम से शुरू हुए 48 घंटे के प्रचार निश्चित समय में किए गए हैं। नियमों के अनुसार के चुनाव प्रचार थमने के बाद आखिरी 48 घंटों में किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री को प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

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सुधारात्मक कार्रवाई करने का दिया अवसर

इसके साथ आयोग ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करने का अवसर दिया गया है। सुधारात्मक कार्रवाई में उन्हें आज शाम 5 बजे तक नियमों के उल्लंघन के लिए अपना रुख स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया है।

दिलीप सैकिया को भेजा गया नोटिस

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया को भेजे गए नोटिस में त्रिपुरा के सीईओ कहते हैं कि, आपके टि्वटर हैंडल से 16 फरवरी को सुबह 9:30 बजे भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील वाली ट्वीट पोस्ट की गई है। यह ट्वीट एक फोटो के रूप में है जिसमें निम्नलिखित संदेश हैं: उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, भाजपा के लिए वोट करें।

धारा 126 (1) (बी) का उल्लंघन

इसी के साथ इस नोटिस में कहा गया कि ट्वीट ट्वीट जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126 (1) (बी) का उल्लंघन करता है, जो मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र में सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के अन्य उपकरणों के माध्यम से जनता को किसी भी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाता है।

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Anjali Sharma

अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।
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