SC on Obscene Content: बीते कुछ समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म की जनता के बीच मांग बढ़ती जा रही है। जहां सिनेमाघरों से ज्यादा प्लेटफार्म पर लोग ज्यादा समय बिताते हैं। फिल्म के साथ-साथ वेब सीरीज को लोग एंजॉय करते हैं। हालांकि यह भी सच है की OTT पर कुछ कंटेंट को लेकर अक्सर ही विवाद जारी रहता है। इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं ओटीटी और Social Media को लेकर Supreme Court ने क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या है OTT और सोशल मीडिया को लेकर याचिकाकर्ता का कहना
याचिकाकर्ता ने ओटीटी प्लेटफार्म और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर इस समाज के लिए नुकसानदायक बताया है। उनका कहना है कि यह बच्चे के दिमाग को असर कर रहा है। ऐसे में Supreme Court ने OTT Social Media प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने वाली याचिका चिंता व्यक्त करते हुए इस बारे में केंद्र को नसीहत देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए।
SC on Obscene Content के बाद घेरे में आएंगे ये प्लेटफॉर्म
रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, उल्लू, अल्ट बालाजी, x, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही केंद्र को ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की है। ऐसे में Supreme Court की तरफ से जारी किए गए इस नोटिस के बाद आखिर क्या बदलाव आते हैं यह देखना दिलचस्प है।
अक्सर ही OTT कंटेंट को लेकर जारी रहा है विवाद
यह सच है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप न होने की वजह से बेधड़क चीजों को दिखाया जा रहा है जिसे लेकर अक्सर विवाद उठा है लेकिन इस सबके बीच अब SC on Obscene Content के जरिए केंद्र को इस पर उचित कदम उठाने का निर्देश देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की मांग की है जो इस बात का खास ख्याल रखें कि आखिर किन चीजों को ओटीटी प्लेटफॉर्म और Social Media प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा।