सोमवार, अप्रैल 29, 2024
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PM Modi पर बदजुबानी में बुरे फंसे Pawan Khera, पहले गिरफ्तारी फिर सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

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कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को मतदान होना है। मतदान से पहले प्रदेश की राजनीति अपने चरम पर है। चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी ताकत झोंक दी है।

Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के नाम से छेड़छाड़ करने की कोशिश क्या की, बहुत बुरे फंस गए। शुक्रवार को रायपुर में शुरू हो रहे कांग्रेस अधिवेशन से ठीक एक दिन पहले आज दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ, राजनीतिक गलियारे में उससे घमासान मच गया। पहले पवन खेड़ा को रायपुर जाने से रोका गया। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी दौरान मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मामले की सुनवाई की और पवन खेड़ा को भले ही अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि एफआईआर को खारिज नहीं कर सकते हैं।  

जानें क्या कहा असम पुलिस ने

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद असम पुलिस उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। असम पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग कर कांग्रेस नेता को असम ले जाने की जुगत भिड़ा रही थी। इस संबंध में असम के आईजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार भुइयां ने बताया कि पूरे असम के 15 थानों में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज की गई है। इसी में से एक एफआईआर असम के दीमा हसाओ जिले के थाना हाफलोंग में दर्ज है। इस एक मामले में ही दिल्ली पहुंची असम पुलिस की टीम ने पवन खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है।

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कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ वकीलों का पूरा तंत्र भी तुरंत कानूनी सहायता के लिए सक्रिय कर दिया गया। पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तत्काल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अंतरिम जमानत की याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत सुनवाई के लिए याचिका मंजूर कर ली और दोपहर 3.00 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया।    

सुप्रीम कोर्ट ने दी खेड़ा को जमानत

दोपहर 3.00 बजे जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की तो दोनों पक्ष के वकील ने अपना-अपना पक्ष रखा। करीब 35 मिनट की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत का फैसला दे दिया। सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूढ़ ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि असम तथा उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ करते हुए सुनवाई के लिए एक राज्य में निर्धारित कर रहे हैं।  

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Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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