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रकबर मॉब लिंचिंग केस में Alwar कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 दोषियों को 7 साल की कारावास 1 बरी, जानें कैसे हुआ खुलासा?

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Alwar: राजस्थान में बहुचर्चित रकबर मॉब लिंचिंग मामले में आज गुरुवार 25 मई 2023 में अलवर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एडीजे कोर्ट अलवर ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुना दी। इसके अलावा 1 आरोपी नवल किशोर को बरी कर दिया।

कब हुई थी घटना

बता दें राजस्थान के अलवर में करीब 5 साल पहले 20 जुलाई 2018 को रकबर और उसका साथ असलम ललावंडी गांव से पैदल ही गाय को लेकर जा रहे थे। गौतस्करी के शक में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिसमें किसी तरह असलम छूटकर बच निकला लेकिन रकबर की लोगों ने पिटाई कर दी। इसके बाद लोगों से रकबर को पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ी ही देर में रकबर कई पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में पांच आरोपियों परमजीत सिंह, धर्मेंद्र यादव, नरेश, विजय और नवल किशोर को गिरफ्तार कर लिया।

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रकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

हिरासत में मौत के बाद पुलिस ने रकबर की बॉडी को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि रकबर की मौत पुलिस हिरासत में नहीं हुई थी। बल्कि भीड़ की पिटाई से हो गई थी। रिपोर्ट में बताया कि रकबर के एक हाथ और पैर की हड्डी टूटी हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने 2 जगह आए पसली टूटी होने के कारण अंदरूनी रक्तस्त्राव हो गया था। दूसरा पहलू पोस्टमार्टम से 12 घण्टे पहले रात 12 बजे ही मौत का होना बताया गया। जब पुलिस को फोन 12:41 मिनट पर दी गई थी।

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Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।
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