Monday, May 19, 2025
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Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए स्थगित , लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के खिलाफ दी थी चुनौती

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Abhishek Banerjee: चुनावी दौर विधानसभा या लोकसभा (Lok Sabha) का समापन जब भी होता है, तब ईवीएम (EVM) का जिक्र होना सामान्य है। ईवीएम का जिक्र विशेष तौर पर देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस करती है और बीजेपी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाती है।

Mahua Moitra: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (15 दिसंबर ) को टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। आपको बता दें कि मोइत्रा ने अपनी सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को 3 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।

जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने की सुनवाई

जस्टिस संजीव खन्ना अगुवाई वाली बेंच ने इसकी सुनवाई की, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आखिरी कार्य दिवस भी है। क्योकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट शीतकालीन अवकाश के कारण बंद रहेगा। अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। जस्टिस संजीव खन्ना अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले को रखा गया। इसके बाद इसे 3 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मोइत्रा ने बुधवार को अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। भारत के मुख्य न्यायधीश ने कहा था कि शीर्ष अदालत तत्काल सूचीबध्द करने के अनुरोध पर विचार करेगी।

क्या है पूरा मामला

पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को आचार समिति रिपोर्ट के बाद 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। आचार समिति की रिपोर्ट में, संसद में प्रश्न पूछने के लिए एक व्यवसायी से उपहार और रिश्वत लेने का आरोप है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया था। हालांकि महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके ऊपर सारे ओरोप झूठे हैं. मोइत्रा ने आगे कहा कि उन्हें बोलने का मौका नही दिया गया। मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया। आचार समिति के प्रस्ताव में कहा गया कि अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवसायी से उपहार, अवैध संतुष्टि स्वीकार करना एक संसद सदस्य के रूप में तृणमूल सांसद के आचरण को और भी अशोभनीय पाया गया है।

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DNP न्यूज़ डेस्क
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