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Rajasthan News: आयोग के आदेश ने फिर बढ़ाई Subrat Roy Sahara की मुश्किलें, DGP को थमाए नए आदेश

Rajasthan News: राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेंद्र कच्छावा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की एक बेंच ने एक आदेश दिया है। आयोग के इस आदेश ने सहारा समूह के सुब्रत रॉय सहारा (Subrat Roy Sahara) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस संबंध में आयोग ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर आदेश ...

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By: Hemant Vatsalya

Published: जून 6, 2023 3:32 अपराह्न

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Rajasthan News: राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेंद्र कच्छावा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की एक बेंच ने एक आदेश दिया है। आयोग के इस आदेश ने सहारा समूह के सुब्रत रॉय सहारा (Subrat Roy Sahara) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस संबंध में आयोग ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में आरोपियों को वारंट तामील कराए जाएं । जिसके मुताबिक जयपुर की सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के 115 मामलों से करीब 175 करोड़ रूपए की रिकवरी होगी।

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें साल 2005 के दौरान सहारा समूह ने सहारा प्राइम सिटी बसाने की श्रंखला में जयपुर के बीलवा में भी लोगो से मकान बुक कराए थे। बुकिंग के नाम पर निश्चित राशि लेने के बाद समूह ने 2012 तक मकान की कुल वैल्यू को अगले 7 वर्षोँ में जमा करा ली। लेकिन 2019 तक भी किसी भी उपभोक्ता को मकान का कब्जा नहीं दिया। सहारा समूह के खिलाफ इन्हीं मामलों में अलग अलग कई पीड़ितों ने केस दर्ज कराए थे। इन्ही मामलों में सुनवाई करते हुए राज्य आयोग ने समूह को वसूली गई रकम को ब्याज सहित उपभोक्ताओं को वापस करने का आदेश दिया था। इन आदेशों का अनुपालन न करने को लेकर आयोग ने सुब्रत रॉय सहारा तथा अन्य के खिलाफ वारंट जारी किया था।

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क्या है आयोग का आदेश

बता दे सहारा प्राइम सिटी मकान ठगी के मामले में राजस्थान के राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के सदस्य अतुल कुमार चटर्जी ने इस आदेश की जानकारी दी। कि इससे पहले भी 19 सितंबर 2022 और 3 मार्च 2023 को आयोग ने राज्य डीजीपी को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए थे। जिसके मुताबिक यूपी डीजीपी के साथ सहयोग से गिरफ्तार कर पेश करें। जमानती वारंट होते हुए भी तभी जमानत दी जाए जब कोई हैसियतदार व्यक्ति ही आरोपियों की जमानत को तैयार हो। ऐसा न होने पर उंस जमानती को भी गिरफ्तार कर आयोग के सामने लाना होगा। किन्तु इन निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित न होने के कारण अब ये नया आदेश जारी किया गया है।

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Hemant Vatsalya

Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।
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