Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी करने के बाद विवादों में छाए हुए हैं। बता दें कि उन्होंने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? बीते शुक्रवार को सीजेआई ने इस मामले में सुनवाई के लिए निर्देश दिया।
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
राहुल गांधी के चुनावी रैली के दौरान विवादित टिप्पणी के बाद गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी बीच अब इस मामले को लेकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने राहुल गांधी की याचिका रखी। राहुल गांधी ने याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। जिसमें मोदी सरनेम मानहानि के मामले में राहुल को दोष सिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी गई थी।
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राहुल गांधी ने याचिका में क्या कहा?
मोदी सरनेम मामले को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से सुनवाई के लिए 21 या 24 जुलाई की तारीख तय करने का अनुरोध किया। इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और कहा कि वह 21 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में राहुल गांधी ने कहा था कि “अगर इस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार-बार कमजोर करेगा और इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत की राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।”
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