मंगलवार, मई 14, 2024
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Tahawwur Rana: 26/11 आतंकी हमले के आरोपी राणा को भारत प्रत्यर्पण से मिली राहत, अमेरिकी कोर्ट ने कही ये बात

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मुंबई हमले के आरोपी Tahawwur Rana को भारत लाने का रास्ता साफ!, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की याचिका

Tahawwur Rana: 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अमेरिकी कोर्ट ने राणा की एक मुख्य याचिका खारिज कर दी है।

Tahawwur Rana: अमेरिकी अदालत से भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबर है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत को सौंपने पर अमेरिका के एक कोर्ट ने रोक लगा दी है। अमेरिकी शहर कैलिफॉर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज, डेल एस फिशर ने एक सुनवाई के दौरान इस फैसले को सुनाया। तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) पाकिस्तानी मूल का नागरिक रहा है और कनाडाई व्यवसायी भी है। बाइडन सरकार ने कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी कि तहव्वुर को भारत सरकार को सौंप दिया जाए। अमेरिकी सरकार के कोर्ट से कहा था कि राणा के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।

तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए दिया था आवेदन

भारत में हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के इस मामले में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए कैलिफॉर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज डेल एस फिशर ने कहा कि तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग करने वाले उसके “एकतरफा आवेदन” को कोर्ट मंजूरी देती है। दरअसल बीते दो अगस्त को तहव्वुर के बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को कोर्ट ने खारिज किया था जिसके खिलाफ उसने नौवें सर्किट कोर्ट में अपील की थी कि सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान तक उसे भारत को न सौंपा जाए।

26/11 मुंबई आतंकी हमला

दरअसल पूरे वाकये की शुरुआत होती है नवंबर 2008 से। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेंड आतंकियो ने मुंबई में दो पाँच सितारा होटलों, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशनों और एक यहूदी केंद्र पर हमला कर दिया था। यह हमला करीब चार दिन तक चला था जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे। तहव्वुर राणा भी इस मुंबई आतंकी हमले में आरोपी है। हालाकि एनआईए शुरु से ही इस मामले में अपनी जांच कर रही है और इसी कड़ी में जून 2020 में तहव्वुर के भारत में स्थायी गिरफ्तारी की मांग भी की गई थी। हालाकि मामला कोर्ट में है। ऐसे में भारत सरकार को इंतेजार करना पड़ रहा है। जैसे ही मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के द्वार खुल जाएंगे।

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Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

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