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Income Tax News: करदाता ध्यान दें, गलत जानकारी देने पर लग सकता है आयकर विभाग की तरफ से भारी जुर्माना; जानिए पूरी खबर

Income Tax News करदाता ध्यान दें, गलत जानकारी देने पर लग सकता है आयकर विभाग की तरफ से भारी जुर्माना

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By: Anurag Tripathi

Published: दिसम्बर 27, 2023 9:56 अपराह्न

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Income Tax News: आयकर (आई-टी) विभाग कंपनियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती, या टीडीएस, और वार्षिक आई-टी रिटर्न में अपने कर्मचारियों द्वारा की गई घोषणाओं में गलतियों को पकड़ने के लिए एक बढ़िया दांत वाली कंघी का उपयोग कर रहा है। दिसंबर की शुरुआत में, मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में कई कंपनियों को धारा 133सी के तहत नोटिस दिया गया था, जो (2014-15 में पेश किया गया था, जो अधिकारियों को विवरण सत्यापित करने के लिए जानकारी मांगने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया से वाकिफ दो लोगों ने ईटी को बताया कि कंपनियों से या तो ‘जानकारी की पुष्टि’ करने या ‘सुधार विवरण प्रस्तुत करने’ के लिए कहा जा रहा है।

गलत जानकारी देने पर विभाग लगा सकता है भारी जुर्माना

इस विभाग का उद्देश्य उन मामलों का ट्रेक करना जहां या तो कंपनी ने अपेक्षा से कम टीडीएस काटा गया है, या फिर कर्मचारी अतिरिक्त निवेश घोषणाओं के माध्यम से रिफंड का दावा कर रहे हैं। जो कि साल के शुरू में तो नही बताया गया लेकिन आईटीआर भरते समय इसे शामिल किया गया था।

आईटीआर भरते समय सही जानकारी प्रदान करे

एक्सपर्ट का कहना है कि गलत दावों की पहचान करने के लिए यह एक प्रभावी उपकरण है। नोटिस प्राप्त करने वाले पक्षों को तुरंत इसका अनुपालन करना चाहिए क्योंकि जवाब न देने पर दंड का प्रावधान लागू है। यदि आवश्यक डेटा भारी है, तो स्थगन की मांग की जानी चाहिए। पार्टियों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि, यदि कोई मामला कर कार्यालय द्वारा उठाया जाता है, तो संभावना है कि वह सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जाँच करेगा। गौरतलब है कि इस विभाग को आसानी होगी करदाता जो गलत आईटीआर भरते है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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