शनिवार, मई 4, 2024
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अगर नहीं कटवाना है भारी चालान, तो गाड़ी चलाते समय इस पेपर को रखें अपने पास

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क्यों बनवाना जरूरी है पीयूसी सर्टिफिकेट

देश में आप कोई भी चलाते हों चाहे वो टू-व्हिलर हो या फोर व्हिलर हो तो उसके लिए आपको पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी बनवाना पड़ेगा और गाड़ी चलाते समय आपक ये सर्टिफिकेट अपने पास भी जरूर रखना होगा। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूरी होने पर इसे सही समय पर रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं है या होते हुए भी आप इसे ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर नहीं दिखा पाते हैं तो आपको इसके लिए 10 हजार रुपये तक का भारी चालान भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही इसका आपके पास न होने पर आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में भी समस्या आ सकती है। जब भी आप ड्राइव करें तो यह सर्टिफिकेट अपने पास जरूर रखें। पीयूसी सर्टिफिकेट पेट्रोल और डीजल दोनों वाहनों के लिए जारी किया जाता है।

क्या है नियम

जब भी कोई वाहन मालिक गाड़ी के इंश्योरेंस को दोबारा रिन्यू करवाता है तो उसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के नियमों के अनुसार उसको पीयूसी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के देश में कोई भी वाहन नहीं चला सकते हैं। इसका फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और IRDAI ने इस नियम को लागू किया।

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Shoyeb Ahmed
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शोएब अहमद एक अच्छे पत्रकार हैं और इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी की है। शोएब को मीडिया इंडस्ट्री में 1 साल से ज्यादा का अनुभव है। फिलहाल शोएब डीएनपी मीडिया नेटवर्क में बतौर हिन्दी कॉन्टेंट राईटर कार्यरत हैं। इनकी रूची एक्सप्लोर करना, तकनीकी ज्ञान और सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के साथ ही विश्लेषण और मूल्यांकन करना भी है।

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