Delhi News: अगर आप दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने घर खरीदारों के लिए एक विशेष आवासीय योजना शुरू की है, जिसके तहत चुनिंदा फ्लैटों पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को राजधानी में किफायती आवास उपलब्ध कराना है। सबसे खास बात है कि इस योजना के तहत महज कुछ ही फ्लैट बचे है। लोग तेजी से बुकिंग कर रहे है।
डीडीए की इस विशेष योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पहली बार घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर दिल्ली में अपने परिवार के लिए स्थायी आवास की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ श्रेणियों जैसे महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष वर्गों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
दिल्ली में खरीदे अपने सपनों का घर
डीडीए ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि बुकिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। DDA कर्मयोगी आवास योजना को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नरेला के पॉकेट-6, 9 और 13, A1-A4 में रहने के लिए तैयार (रेडी-टू-मूव-इन) फ़्लैट्स पर 25% की खास छूट का फ़ायदा उठाएँ। यह ऑफ़र सिर्फ़ सेवारत और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए है। पॉकेट-6 और 9 में 1 BHK फ़्लैट्स पूरी तरह बिक चुके हैं। अभी बुक करें।
इस स्कीम की खास बात यह है कि सभी कैटेगरी में फ्लैट्स पर 25% की सीधी छूट मिल रही है। इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में रहने की अच्छी जगह और एक जैसा माहौल वाला पड़ोस पाने का शानदार मौका बन गया है। साथ ही, ये फ्लैट्स एकदम नए हैं, इनकी बनावट बेहतरीन है और ये एक अच्छी तरह से प्लान किए गए, डेवलप हो रहे रिहायशी इलाके में स्थित हैं, जहाँ से आने-जाने की सुविधा भी बहुत अच्छी है।
क्या है योग्ता?
- आवेदक का भारत का नागरिक होना ज़रूरी है।
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए (यानी, आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख तक आवेदक 18 साल का हो चुका हो) और वह कानूनी रूप से अनुबंध करने के योग्य हो।
- आवेदक को ‘आवेदन फ़ॉर्म’ में केवल अपने नाम से किसी भी बैंक में खुले बचत खाते (savings account) की जानकारी देनी चाहिए।
- आवेदक को ‘आवेदन फ़ॉर्म’ में केवल अपने नाम से किसी भी बैंक में खुले बचत खाते (savings account) की जानकारी देनी चाहिए।
- आवेदक के पास आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के तहत जारी किया गया परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) होना चाहिए और आवेदन में इसका उल्लेख करना ज़रूरी है।
- यह सलाह दी जाती है कि अगर कोई सह-आवंटी (co-allottee) हो, तो उसे बाद के चरण के बजाय आवेदन के चरण में ही शामिल कर लिया जाए।
अधिक जानकारी के लिए आवेदक डीडीए की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते है और इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानाकारी प्राप्त कर सकते है।






