Thursday, October 24, 2024
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! AIS, TIS और फॉर्म 26AS में गलतियां मिलने पर देना पड़ सकता है भारी जुर्माना; जानें प्रोसेस

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर भी दाखिल कर दिया है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। अपना आईटीआर सही ढंग से दाखिल करना महत्वपूर्ण है। बता दें कि वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस), करदाता सूचना सारांश (टीआईएस), और फॉर्म 26एएस में गलतियां परेशानी का कारण बन सकता है। चलिए आपको बताते है कि आप इन गलतियों से कैसे बच सकते है।

क्या है AIS, TIS और फॉर्म 26AS

मालूम हो कि वार्षिक सूचना विवरण यानि AIS वित्तीय लेनदेन, कर भुगतान और लेनदेन, कर भुगतान और रिफंड की जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा TIS करदाताओं की समझ के लिए AIS की जानकारी सरल रूप से प्रदान करता है। फॉर्म 26एएस टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के रूप में कार्य करता है, जो टीडीएस और टीसीएस का विवरण प्रदर्शित करता है।

कैसे पहचाने गलतियां

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करते समय करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल तीनों फॉर्म को अच्छे से मैच कर लें ताकि किसी प्रकार की गलती से बचने के लिए करदाता आय स्रोतों, टीडीएस और टैक्स भुगतान में किसी भी असमानता की जांच कर सकते है।

गलतियों को कैसे ठीक करें?

AIS पोर्टल पर अपना फिडबैक दर्ज करें

  • पोर्टल पर लॉग इन करें और ‘सेवाएं’ टैब के अंतर्गत ‘वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)’ चुनें।
  • एआईएस का भाग ए और भाग बी देखें, गलत जानकारी की पहचान करें, और फीडबैक सबमिट करने के लिए ‘वैकल्पिक’ चुनें।
  • ड्रॉप-डाउन मेनू से, उपलब्ध सात में से कोई एक विकल्प चुनें
  • जानकारी सही है।
  • स्थानांतरण बिक्री की तरह नहीं है।
  • आय कर योग्य नहीं।
  • जानकारी पूरी तरह सही नहीं है।
  • जानकारी अन्य पैन/वर्ष से संबंधित है
  • जानकारी डुप्लिकेट है/अन्य जानकारी में शामिल है।
  • जानकारी से इनकार किया गया है।

गौरतलब है कि ऊपर दिए गए विकल्प को चुन कर करदाता को सबमिट’ बटन पर क्लिक करना होगा।

फॉर्म 26AS

यदि आपका स्व-मूल्यांकन या अग्रिम कर जमा नहीं दिखाया गया है, तो उनकी सटीकता की पुष्टि करने के लिए चालान संख्या और पैन को सत्यापित करें।

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